’मतदाता सत्यापन कार्यक्रम’ से अवश्य जुडें - अरविन्द सिसौदिया
प्रत्येक मतदाता के नाम का सत्यापन होगा
1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले भी अपना नाम जुडवा सकेगें
’’मतदाता सत्यापन कार्यक्रम’’ प्रारम्भ, वोटरसूची में अपना - अपना नाम सत्यापन अवश्य करवायें - अरविन्द सिसौदिया
1 सितम्बर, कोटा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 सितंबर से 30 सितंबर 2019 तक मतदाता सूची सत्यापन का कार्य प्रारम्भ हो चुका हे। वर्तमान में मौजूद सभी नामों का सत्यापन किसी अन्य दस्तावेज के साथ किया जायेगा। भाजपा के जिला महामंत्री अरविन्द सिसौदिया ने बताया कि सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में मौजूदा मतदाताओं ने नामों का सत्यापन बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर किया जाएगा। उन्होने कहा अपना और अपने परिवार के नामों की सुनिश्चितता के लिये स्वंय प्रेरणा से तय दस्तावेजों से नाम अवश्य सत्यापित करवाना चहिये। उन्होने बताया कि आयोग द्वारा इस हेतु 7 अधिकृत किये गये दस्तावेजों में भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आधार, राशनकार्ड, सरकारी-अर्द्ध सरकारी कर्मियों को जारी पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, किसान पहचान पत्र आदि में से किसी एक के साथ किया जा रहा है। सीसौदिया ने आव्हान किया है कि सभी नागरिकों को, राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को मतदाता सत्यापन कार्य में बढ़-चढ़ कर भाग लेना चाहिये और मतदाता सूची शुद्ध व सही बनानें में सहयोग करना चाहिये। महामंत्री ने बताया कि सत्यापन में बोगस, डुप्लीकेट, मृतक, शिटेड आदि मतदाताओं के नाम पुनरीक्षित कर पात्र वास्तविक मतदाता के नाम को ही निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस हेतु मतदाताओं द्वारा स्वंय भी एनवीएसपी “ राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल” पर अपना सत्यापन आनलाइन करवा सकतें है। उन्होनें बताया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी मतदाता स्वयं आयोग द्वारा ’वोटर हेल्पलाइन’ मोबाईल एप, एनवीएसपी पोर्टल एवं अपने - अपने क्षेत्रों में संचालित होने वाले ई-मित्र, कामन सर्विस सेंटर (सीएससी ) तथा निर्वाचक पंजीकरण कार्यालय में मतदाता सुविधा केन्द्र के माध्यम से मतदाता सूची में अपनी प्रविष्ठियांे का सत्यापन आयोग द्वारा इस हेतु अधिकृत किय गये दस्तावेजों के साथ करवा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता सूची की किसी भी प्रविष्टि में संशोधन भी निर्धारित प्रपत्र से आनलाइन आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत कर सकेंगे। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं द्वारा परिवार के सदस्यों की प्रविष्ठियां का सत्यापन भी किया जा सकेगा। ऐसे पात्र मतदाता जिनका संदर्भ तिथि 1 जनवरी-2020 के सदर्भ में मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं किया गया है के द्वारा भी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकेगा। अभियान के दौरान प्रयुक्त होने वाले विभिन्न आवेदन फार्म 6,7,8 एवं 8ए की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित आयोग द्वारा की गई है । बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन के दौरान एवं मतदान केन्द्रों पर आयोजित किये जाने वाले विशेष शिविरों में इनका प्रयोग किया जायेगा।
- अरविन्द सिसौदिया, जिला महामंत्री भाजपा कोटा। 9414180151
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