My Gov स्त्री, संतान,परिवार संरक्षण व्यवस्था
स्त्री, संतान एवं परिवार संरक्षण व्यवस्था विधेयक विधेयक स्त्रियों, संतानों एवं वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण, कल्याण तथा अधिकारों की सुनिश्चितता, परिवार कार्ड के माध्यम से पारिवारिक अभिलेखों के विनियमन, संपत्ति के वैध उत्तराधिकार की व्यवस्था तथा उनसे संबंधित या उनसे अनुषंगिक विषयों के लिए। अध्याय – I प्रारंभिक प्रावधान धारा 1: संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। (1) इस अधिनियम को “स्त्री, संतान एवं परिवार संरक्षण अधिनियम,.........” कहा जाएगा। (2) यह सम्पूर्ण भारत में विस्तृत होगा। (3) यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा। धारा 2: परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से भिन्न अभिप्राय न हो— (a) “स्त्री” से आशय प्रत्येक महिला से है, जो जन्म से अथवा विधिक मान्यता से स्त्री है; (b) “वरिष्ठ नागरिक” से आशय प्रत्येक पुरुष अथवा महिला एवं अन्य से है, जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक है; (c) “उत्तराधिकारी” से आशय उन व्यक्तियों से है जिन्हें उत्तराधिकार अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है; (d) “परिवार कार्ड” से आशय इस अधिनियम ...