My Gov मेरा शासन चिकित्सा व्यवस्था
मानवीय, पारदर्शी एवं जवाबदेह चिकित्सा सेवा अधिनियम – प्रस्तावित प्रावधान (राज्यस्तरीय) अध्याय 1 – प्रारंभिक प्रावधान 1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन इस अधिनियम को "मानवीय, पारदर्शी एवं जवाबदेह चिकित्सा सेवा अधिनियम, 20XX" कहा जाएगा। यह अधिनियम राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी, ट्रस्ट, चैरिटेबल और कॉर्पोरेट स्वास्थ्य संस्थानों पर लागू होगा। 2. परिभाषाएँ "चिकित्सा संस्थान" – किसी भी प्रकार का अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र या पोस्टमार्टम हाउस। "परिजन" – मृतक/मरीज का कानूनी निकटतम संबंधी या अधिकृत प्रतिनिधि। --- अध्याय 2 – मरीज एवं परिजन के अधिकार 3. मृत शरीर सौंपने की अनिवार्यता किसी भी स्थिति में मृत शरीर को भुगतान, औपचारिकताओं या अन्य कारणों से रोका नहीं जाएगा। मृत्यु के समय से अधिकतम 2 घंटे के भीतर मृत शरीर परिजनों को सौंपना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर ₹50,000 से ₹5,00,000 जुर्माना तथा न्यूनतम 6 माह का कारावास। बकाया राशि की वसूली केवल दीवानी प्रक्रिया द्वारा। 4. पोस्टमार्टम समय-सीमा किसी भी कारण से आवश्यक पोस्टमार्टम मृत्यु के स...