मतदाता सूची हमेशा सर्वम्मत होती है - अरविन्द सिसोदिया वोटर list rahul gandhi

चुनाव आयोग की मतदाता सूची राज्य के कर्मचारी जो blo होते हैँ वे तैयार करते हैँ। दूसरे प्रत्येक राष्ट्रीय दल को bla -1 और bla-2 नियुक्ति का अधिकार मिला हुआ है। अर्थात प्रत्येक बूथ और प्रत्येक विधानसभा में दलगत पार्टी एजेंट होते हैँ। मतदाता सूची प्रतिवर्ष कम से कम दो बार राज्य की प्रत्येक पार्टी को जिलास्तर पर निशुल्क दी जाति है, दावे आपत्तियों के लिये.. इसलिए हमेशा मतदाता सूची को प्रमुख दलों की सहमति का माना जाता है। दूसरा आधारकार्ड मतदाता के नाम से जोड़ दें तो नामों की डबलिंग रुक जाएगी। कांग्रेस ही मतदाता का नाम आधारकार्ड से जोड़ने का विरोध करती है, जिससे ये डवलिंग की समस्या है और तब तक रहेगी जब तक आधार नहीं जुड़ेगा।
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 मतदाता सूची में “वोट चोरी” के आरोपों पर तथ्यात्मक प्रतिक्रिया

हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा मतदाता सूची में तथाकथित “वोट चोरी” और “हेरफेर” के आरोप लगाए गए हैं। इस संदर्भ में आमजन एवं मीडिया के समक्ष निम्न तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है:

1. मतदाता सूची की तैयारी और नियंत्रण

मतदाता सूची का निर्माण एवं अद्यतन निर्वाचन आयोग की निगरानी में होता है।

इसके लिए BLO (Booth Level Officer), जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। कार्यावधि में BLO सीधे चुनाव आयोग के निर्देशों के अधीन रहते हैं।

2. सभी दलों की सहभागिता

प्रत्येक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल को Booth Level Agents (BLA-1 एवं BLA-2) नियुक्त करने का अधिकार है।

BLA-1 मसौदा सूची की जांच करता है, जबकि BLA-2 दावे–आपत्तियों के दौरान संशोधनों की निगरानी करता है।

चुनाव आयोग वर्ष में कम से कम दो बार मतदाता सूची का मसौदा संस्करण जिला स्तर पर सभी दलों को निशुल्क उपलब्ध कराता है, ताकि वे त्रुटियों पर आपत्ति दर्ज कर सकें।

3. जवाबदेही और प्रक्रिया

यदि किसी बूथ या विधानसभा में फर्जी नाम जोड़े गए हों या वैध नाम हटाए गए हों, तो विपक्षी दलों के BLA को इस पर तुरंत आपत्ति करने का कानूनी अधिकार है।

आपत्ति न करना, सूची को मौन स्वीकृति देने के समान है।

4. आरोपों की वास्तविकता

“वोट चोरी” जैसे आरोप इस स्थापित और बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली की अनदेखी करते हैं, जिसमें BLO (राज्य कर्मचारी) + BLA (दल प्रतिनिधि) + चुनाव आयोग, तीनों की संयुक्त भूमिका होती है।

यदि व्यापक गड़बड़ी होती, तो सबसे पहले सवाल संबंधित दल के नियुक्त BLA-1 और BLA-2 की निष्क्रियता पर उठना स्वाभाविक है।

निष्कर्ष:
मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की समान भागीदारी होती है। ऐसे में किसी एक संस्था या पक्ष पर “वोट चोरी” का आरोप लगाना भ्रामक है और इससे मतदाताओं में अनावश्यक संदेह उत्पन्न होता है। लोकतांत्रिक मर्यादा के अंतर्गत, सभी दलों को अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए।

— समाप्त —

संक्षिप्त मीडिया बयान

मतदाता सूची का निर्माण चुनाव आयोग के अधीन, राज्य कर्मचारियों (BLO) द्वारा होता है और इसकी जांच सभी दलों के नियुक्त एजेंट (BLA-1, BLA-2) करते हैं।
सूची का मसौदा वर्ष में दो बार सभी दलों को मुफ्त दिया जाता है ताकि वे त्रुटियां पकड़कर आपत्ति दर्ज करें।
अगर फर्जी नाम या कटे हुए नाम रह गए, तो यह विपक्ष के BLA की लापरवाही है, न कि केवल आयोग या सरकार की गलती।
“वोट चोरी” जैसे आरोप इस पारदर्शी और बहुस्तरीय प्रक्रिया की अनदेखी हैं और जनता को गुमराह करते हैं।
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राहुल गांधी के "वोट चोरी" आरोप का तथ्यात्मक खंडन

राहुल गांधी ने कई मौकों पर चुनावी प्रक्रिया में “वोट चोरी” या “मतदाता सूची में हेरफेर” जैसे आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की जांच करते समय यह समझना जरूरी है कि भारत में मतदाता सूची तैयार करने की संस्थागत और बहुस्तरीय निगरानी कैसी होती है।

1. मतदाता सूची तैयार करने का असल ज़िम्मेदार कौन?

मतदाता सूची तैयार करने और अद्यतन करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।

इसके लिए BLO (Booth Level Officer) नियुक्त किए जाते हैं। BLO राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, लेकिन इस काम के दौरान वे सीधे चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं।

BLO घर-घर सर्वे करते हैं, नाम जोड़ते/हटाते हैं, और हर बदलाव को दस्तावेज़ी प्रमाण के साथ दर्ज करते हैं।

2. BLA-1 और BLA-2 की भूमिका

हर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दल को Booth Level Agents नियुक्त करने का अधिकार है।

BLA-1 मुख्य रूप से मतदाता सूची के प्रारंभिक मसौदे की जांच करता है।

BLA-2 दावे-आपत्तियों के समय सूची की समीक्षा करता है।

ये एजेंट अपने-अपने बूथ की मतदाता सूची को लाइन-बाय-लाइन देखकर आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, फर्जी नाम हटाने या सही नाम जोड़ने का अनुरोध कर सकते हैं।

> मतलब — अगर किसी बूथ पर गलत नाम जुड़ते हैं, तो उसके बारे में विपक्षी दल के BLA को पहले से पता चल सकता है और वह आपत्ति दर्ज कर सकता है।

3. साल में कम से कम दो बार निरीक्षण

चुनाव आयोग हर साल कम से कम दो बार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सभी मान्यता प्राप्त दलों को जिला स्तर पर मुफ्त देता है।

विपक्षी दलों के पास कानूनी अधिकार है कि वे इसमें गलत नामों पर आपत्ति दर्ज करें और अपने रिकॉर्ड के अनुसार सुधार मांगें।

अगर किसी दल के BLA ने आपत्ति नहीं की, तो इसका मतलब है कि उसने सूची को मौन स्वीकृति दे दी।

4. वोट चोरी का आरोप और वास्तविक प्रक्रिया

“वोट चोरी” का सीधा अर्थ है — किसी के वोट को अवैध रूप से किसी और के नाम पर डालना। लेकिन मतदाता सूची में यह तभी संभव है, जब:

1. फर्जी नाम जुड़ जाएँ,
2. वैध नाम हटा दिए जाएँ,
3. और यह सब BLO + BLA की निगरानी से बच जाए।

चूँकि हर दल के पास बूथ-स्तरीय एजेंट (BLA) होते हैं और वे लिस्ट समय पर पाते हैं, इसलिए यदि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो तो यह दलगत एजेंटों की निष्क्रियता या लापरवाही का मामला होगा, न कि सिर्फ “शासन या आयोग की मिलीभगत” का।


5. निष्कर्ष

राहुल गांधी का आरोप इस स्थापित व्यवस्था को नज़रअंदाज करता है, जिसमें विपक्ष के पास भी सूची को सत्यापित करने और सुधारने का कानूनी अधिकार है।

यदि किसी क्षेत्र में वोट चोरी या फर्जी नाम हैं, तो सबसे पहले सवाल उस क्षेत्र के कांग्रेस द्वारा नियुक्त BLA-1 और BLA-2 पर उठेगा, कि उन्होंने समय रहते आपत्ति क्यों नहीं की।

इस बहुस्तरीय निगरानी में BLO (राज्य कर्मचारी) + BLA (दल प्रतिनिधि) + चुनाव आयोग, तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है, इसलिए आरोप केवल एकतरफा करना भ्रामक है।
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आधार–वोटर ID लिंकिंग: पृष्ठभूमि, विवाद और वर्तमान स्थिति

भारत में मतदाता सूची तैयार करने और उसे अद्यतन करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। इस कार्य के लिए BLO (Booth Level Officer) — जो आमतौर पर राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं — घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाते हैं और नए नाम जोड़ने, मृत व्यक्तियों के नाम हटाने तथा स्थानांतरण करने का काम करते हैं। चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल को Booth Level Agents (BLA) नियुक्त करने का अधिकार है, जो BLO के कार्य की निगरानी करते हैं और समय-समय पर त्रुटियों की सूचना आयोग को देते हैं।

मतदाता सूची का मसौदा संस्करण वर्ष में कम से कम दो बार तैयार होता है और इसे जिला स्तर पर सभी प्रमुख दलों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे इसमें सुधार या आपत्ति दर्ज करा सकें। इस प्रक्रिया के कारण अंतिम मतदाता सूची को प्रायः सर्वसम्मत माना जाता है — अर्थात, सभी दलों को आपत्ति करने का अवसर मिला होता है।

डुप्लीकेट नामों की समस्या

इसके बावजूद, देश में डुप्लीकेट नाम एक पुरानी समस्या है। इसका मुख्य कारण है — प्रवासन (एक स्थान से दूसरे स्थान जाना), मृत्यु के बाद नाम न हटना, और अलग-अलग जगह पर एक ही व्यक्ति का पंजीकरण होना। इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक तकनीकी उपाय सुझाया गया — मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करना।

2015: पहला प्रयास और रोक

2015 में चुनाव आयोग ने "नेशनल इलेक्टर्स क्लीनअप ड्राइव" (NECD) चलाकर बड़े पैमाने पर वोटर ID और आधार कार्ड को लिंक करना शुरू किया। इसका उद्देश्य था डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना। लेकिन उसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि आधार का उपयोग केवल सीमित सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लिए किया जा सकता है, चुनाव जैसे मामलों में नहीं। इसके बाद यह अभियान रोक दिया गया।

2018: गोपनीयता का अधिकार और आधार पर फैसला

2018 में Puttaswamy केस में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध माना, लेकिन साथ ही इसे स्वैच्छिक रखा और स्पष्ट किया कि मतदान से जुड़े मामलों में अनिवार्यता लागू करने के लिए संसद को अलग से कानून बनाना होगा।

2019–2020: दूसरा प्रयास

चुनाव आयोग ने सरकार से दोबारा अनुमति मांगी, यह तर्क देते हुए कि आधार से लिंक करने से फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटेंगे तथा प्रवासी मतदाताओं की पहचान में मदद मिलेगी। लेकिन उस समय डेटा प्राइवेसी बिल लंबित था, जिसके कारण पहल आगे नहीं बढ़ सकी।

दिसंबर 2021: नया कानून

केंद्र सरकार ने Representation of the People Act में संशोधन कर वोटर ID–आधार लिंकिंग का प्रावधान जोड़ा। इसमें यह लिंकिंग स्वैच्छिक रखी गई। भाजपा और कुछ अन्य दलों ने इसे चुनावी शुचिता के लिए जरूरी बताया, जबकि कांग्रेस, तृणमूल और वाम दलों ने विरोध करते हुए कहा कि आधार डेटाबेस में त्रुटियां हैं और इससे गरीब, ग्रामीण तथा प्रवासी मतदाताओं के नाम गलत तरीके से कट सकते हैं।

2022: लिंकिंग की वापसी

चुनाव आयोग ने BLO के माध्यम से फॉर्म 6B भरवाकर लिंकिंग प्रक्रिया फिर शुरू की। लेकिन इसे वैकल्पिक रखा गया, जिसके कारण राज्यों में अनुपालन दर अलग-अलग रही।

2023–2025: मौजूदा स्थिति

आज भी आधार–वोटर ID लिंकिंग वैकल्पिक है। आयोग का कहना है कि यह डुप्लीकेट नामों को खत्म करने का एक प्रभावी तरीका है, जबकि विपक्ष का तर्क है कि यह प्रक्रिया सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के मताधिकार को खतरे में डाल सकती है। राजनीतिक सहमति के अभाव में यह मुद्दा अधर में लटका हुआ है।
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अगर इसे अख़बारी अंदाज़ में देखें तो यह कहानी बताती है कि तकनीकी समाधान (आधार लिंकिंग) का रास्ता कानूनी सीमाओं, गोपनीयता की चिंताओं और राजनीतिक मतभेदों में कैसे अटक सकता है — और तब तक, डुप्लीकेट मतदाता सूची की समस्या बनी रह सकती है, जब तक कि इस पर सर्वसम्मत और कानूनी रूप से मज़बूत निर्णय नहीं हो जाता।






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