सरकारी सेवाओं में योग्यता एवं क्षमता की निरंतरता My Gov

भारत सरकार या भारत के राज्यों की सरकारों के लिए, जो भी व्यक्ति कर्मचारियों के रूप में सहायक कर्मचारी के रूप में अथवा किसी भी तरह से उसे सिस्टम का हिस्सा होता है तो उसे प्रतिक्षण उसे कर की क्षमता के स्तर की योग्यता को रखना होगा. और सरकारों को यह हक होगा कि वे अपने कर्मचारियों की क्षमताओं का अपडेट प्रति 2 साल 5 साल में लेते रहे. और जो स सक्षम है या अयोग्य है उसे इस पल अलग करदें। क्योंकि सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि जनता की सेवा को 100% सही तरीके से संपादित करें और गलतियां नहीं करें। सरकारी कर्मचारियों को अपनी योग्यता निरंतर अपडेट रखना होगा और सेवा में किसी भी तरह की कोई लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
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सरकारी सेवाओं में योग्यता एवं क्षमता अद्यतन नियमावली

(मसौदा) /  प्रस्तावना

जनता की सेवा में उच्चतम गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार एवं राज्य सरकारें यह नियमावली लागू करती हैं। इस नियमावली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाओं में दक्ष, अद्यतन एवं उत्तरदायी बना रहे।
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अध्याय 1 – परिभाषाएँ

1. कर्मचारी – इसमें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सभी स्थायी, अस्थायी, संविदा एवं सहायक कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

2. क्षमता अद्यतन (Skill Updation) – कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं तकनीकी दक्षताओं को समय-समय पर परखना एवं अद्यतन करना।

3. अयोग्य कर्मचारी – वह कर्मचारी जो निर्धारित मूल्यांकन या प्रशिक्षण में आवश्यक मानक प्राप्त नहीं कर पाता।
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अध्याय 2 – योग्यता व क्षमता बनाए रखने की जिम्मेदारी

1. प्रत्येक कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने पद की अपेक्षित योग्यता एवं क्षमता निरंतर बनाए रखे।

2. सरकारी सेवा में रहते हुए कर्मचारी को कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, असावधानी या अद्यतन ज्ञान की कमी स्वीकार्य नहीं होगी।
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अध्याय 3 – क्षमता मूल्यांकन प्रणाली

1. आवधिक मूल्यांकन

प्रत्येक 2 वर्ष में छोटे स्तर का कौशल/प्रदर्शन मूल्यांकन।

प्रत्येक 5 वर्ष में व्यापक योग्यता मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।

2. मूल्यांकन का स्वरूप

लिखित/ऑनलाइन परीक्षा।

कार्य-आधारित प्रदर्शन समीक्षा।

प्रशिक्षण उपरांत परीक्षण।

3. अंकन प्रणाली

न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों को उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाएगा।

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अध्याय 4 – परिणाम एवं कार्रवाई

1. सक्षम कर्मचारी – जिन्हें मानक अंक प्राप्त होंगे, वे सामान्य रूप से सेवा जारी रखेंगे।

2. सुधार हेतु अवसर –

जिन कर्मचारियों को न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होते, उन्हें अधिकतम 6 माह का अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3. अयोग्य घोषित करना –

प्रशिक्षण उपरांत भी असफल रहने वाले कर्मचारी को पदावनत किया जा सकता है अथवा सेवा से पृथक किया जा सकता है।
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अध्याय 5 – सरकार की जिम्मेदारियाँ

1. नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं अद्यतन कार्यक्रम उपलब्ध कराना।

2. आधुनिक तकनीकी साधनों एवं ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग।

3. कर्मचारियों को न्यायसंगत एवं पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली उपलब्ध कराना।
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अध्याय 6 – नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व

1. सरकारी सेवाओं में 100% दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

2. जनता की शिकायतों एवं सुझावों को मूल्यांकन प्रणाली में शामिल करना।

3. जनता की सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि के लिए संबंधित कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराना।
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अध्याय 7 – अपील का अधिकार

1. यदि कोई कर्मचारी अपने मूल्यांकन परिणाम से असंतुष्ट है तो वह 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है।

2. अपील की सुनवाई एक स्वतंत्र समिति द्वारा की जाएगी।
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समापन

यह नियमावली सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारें जनता को पारदर्शी, सक्षम एवं उत्तरदायी सेवा प्रदान करें।
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