.भारत में अश्लीलता : 'हेट स्टोरी' के हॉट पोस्टर्स न दिखाएं: हाईकोर्ट
केंद्र सरकार के निकम्मेपन के कारण.भारत में अश्लीलता का इस तरह खुला प्रदर्शन हो रहा जैसे यह भगवान की कोई पवित्र मूर्तियाँ हों..सरकार को समाज हित में कठोर कदम उठाने चाहिए थे मगर वह तो सन्नी लिओन को नागरिकता देने में ज्यादा व्यस्त रही..यह सरकार की विकृत मनोविकृति का उदाहरण है...कोलकाता उच्च न्यायालय ने स्वागत योग्य निरणय दिया हे ...
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'हेट स्टोरी' के हॉट पोस्टर्स न दिखाएं: हाईकोर्ट
18 Apr 2012
कोलकाता ।। कोलकाता उच्च न्यायालय ने इसी शुक्रवार को रिलीज होने वाली हिन्दी फिल्म ' हेट स्टोरी ' के वितरकों को आज निर्देश दिया कि वे फिल्म के प्रचार के लिए उत्तेजक पोस्टरों का प्रदर्शन नहीं करें।
जस्टिस दीपांकर दत्त ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें वितरकों को ऐक्ट्रेस पाउली दाम को उत्तेजक मुद्राओं में दिखाने वाले पोस्टर प्रदर्शित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने वितरक और राज्य सरकार से कहा कि वे अपने दावों के समर्थन में हलफनामे पेश करें।
वितरकों ने दावा किया कि फिल्म को पहले ही यू / ए प्रमाणपत्र दिया जा चुका है और इस कारण राज्य सरकार फिल्म के दृश्य के पोस्टर दिखाने पर रोक लगाने का निर्देश नहीं दे सकती।
राज्य के अडवोकेट जनरल अनिद्य मित्र ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे पोस्टरों को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं लगाया जा सकता जहां बच्चे भी जाते हैं। अदालत ने उनकी दलील स्वीकार करते हुए कहा कि वह राज्य सरकार के आदेश पर रोक नहीं लगाएगी।
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'हेट स्टोरी' के हॉट पोस्टर्स न दिखाएं: हाईकोर्ट
18 Apr 2012
कोलकाता ।। कोलकाता उच्च न्यायालय ने इसी शुक्रवार को रिलीज होने वाली हिन्दी फिल्म ' हेट स्टोरी ' के वितरकों को आज निर्देश दिया कि वे फिल्म के प्रचार के लिए उत्तेजक पोस्टरों का प्रदर्शन नहीं करें।
जस्टिस दीपांकर दत्त ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें वितरकों को ऐक्ट्रेस पाउली दाम को उत्तेजक मुद्राओं में दिखाने वाले पोस्टर प्रदर्शित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने वितरक और राज्य सरकार से कहा कि वे अपने दावों के समर्थन में हलफनामे पेश करें।
वितरकों ने दावा किया कि फिल्म को पहले ही यू / ए प्रमाणपत्र दिया जा चुका है और इस कारण राज्य सरकार फिल्म के दृश्य के पोस्टर दिखाने पर रोक लगाने का निर्देश नहीं दे सकती।
राज्य के अडवोकेट जनरल अनिद्य मित्र ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे पोस्टरों को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं लगाया जा सकता जहां बच्चे भी जाते हैं। अदालत ने उनकी दलील स्वीकार करते हुए कहा कि वह राज्य सरकार के आदेश पर रोक नहीं लगाएगी।
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