मुंबई बम धमाकों के मामले में : संजय दत्त को : पांच साल के कठोर कारावास की सजा



अब मेरा परिवार भी भुगतेगा सजा: संजय दत्त

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नई दिल्ली [माला दीक्षित]। मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के जुर्म में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद फैसले पर प्रतिक्रिया जताते हुए उन्होंने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं भावनात्मक तनाव में हूं। पिछले 20 सालों तक मैंने इसे सहा है। 18 महीने जेल में भी रह चुका हूं। अगर वे चाहते हैं कि मैं और पीड़ा उठाऊं तो इसके लिए मुझे मजबूत होना पड़ेगा।
फैसले के बाद उन्होंने आज मेरा दिल टूट गया क्योंकि अब मेरे साथ तीन बच्चे और पत्‍‌नी और मेरा परिवार भी सजा भुगतेगा। मेरी आंखों में आंसू हों तो भी मैंने हमेशा न्यायिक व्यवस्था का सम्मान किया है और करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का काफी पैसा मुझपर लगा हुआ है। मैं अपनी सभी फिल्में पूरी करूंगा। किसी को निराश नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्रशसंकों, मीडिया, बालीवुड के लोगों और शुभचिंतकों के समर्थन से अभिभूत हूं। वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैं जानता हूं कि दिल से मैं एक अच्छा इंसान रहा हूं। मैंने हमेशा व्यवस्था का सम्मान किया और अपने देश के प्रति मैं वफादार रहा हूं। मेरा परिवार इस समय काफी भावुक है और मुझे उनके लिए मजबूत होना पड़ेगा। भगवान बड़ा दयालु है और इस दौर से मुझे वही निकालेगा।
फिल्म अभिनेता संजय दत्त को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के मामले में दत्त को अवैध हथियार रखने के जुर्म में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने हमले के मुख्य साजिशकर्ता टाइगर मेमन के छोटे भाई याकूब अब्दुल रजाक मेमन को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 10 अन्य की फांसी ताउम्र कैद में तब्दील कर दी है। कोर्ट ने 16 और लोगों की उम्रकैद पर भी अपनी मुहर लगा दी है। इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम व टाइगर मेमन अभी भी भगोड़े घोषित हैं।
ये फैसला न्यायमूर्ति पी. सतशिवम व न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ ने धमाकों के मामलों में दाखिल अपीलों का निपटारा करते हुए सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय दत्त को साढ़े तीन साल और जेल काटनी होगी। 18 महीने की जेल दत्त मामले की सुनवाई के दौरान भुगत चुके हैं। बाकी सजा भुगतने के लिए संजय दत्त को चार सप्ताह के भीतर समर्पण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सजा के खिलाफ दाखिल अपील तो जरूर ठुकरा दी। लेकिन टाडा कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई छह वर्ष की कठोर कैद को घटाकर पांच साल कर दिया है। पीठ ने दत्त की प्रोबेशन पर छोड़े जाने की अपील ठुकराते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए दत्त को प्रोबेशन आफ अफेंडर एक्ट का लाभ नहीं दिया जा सकता।
याकूब मेमन की फांसी पर मुहर लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल रहा। साक्ष्यों और सहअभियुक्तों के अपराध स्वीकृति के बयान से साबित होता है कि हथियारों का प्रशिक्षण पाकिस्तान सरकार की मदद से दिया गया। यह साबित हुआ कि याकूब अब्दुल रजाक मेमन पूरी साजिश में बहुत गहराई से शामिल था। कोर्ट ने जगह-जगह विस्फोटक लदे वाहन खड़े करने के दोषी बाकी दस अभियुक्तों की मौत की सजा जिंदगी भर की कैद में तब्दील करते हुए कहा कि इन लोगों ने मुख्य साजिशकर्ता के इशारे पर काम किया। इनकी और मुख्य साजिशकर्ता याकूब मेमन के अपराध की डिग्री में अंतर है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इन दस लोगों को दी गई कम सजा भविष्य में नजीर नहीं मानी जा सकती। प्रत्येक मामले को उसकी परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर निर्णीत किया जाएगा।
मालूम हो कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 जगह श्रृंखलाबद्ध धमाके हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए थे, जबकि 713 घायल हुए थे। मुंबई की टाडा अदालत ने दत्त सहित 100 लोगों को सजा सुनाई थी, जिसमें 12 को फांसी और 22 को उम्रकैद दी गई थी।

उम्र कैद मतलब जिंदगी भर की कैद
कोर्ट ने साफ किया कि उम्र कैद की सजा का मतलब जीवनभर की कैद होता है। यह गलत धारणा है कि उम्रकैद 14, 20 या 30 साल के लिए होती है। कोर्ट ने साफ किया है कि राज्य अपनी माफी के अधिकार का प्रयोग करते समय कोर्ट द्वारा फैसले में दिए गए कारणों पर जरूर ध्यान दें। फैसले में कोर्ट ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और सरकार के माफी के अधिकार पर भी चर्चा की है और इसके सावधानी से उपयोग की बात कही है।

फिर साबित हुई पाकिस्तान की भूमिका
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका एक बार फिर साबित हुई है। मुंबई बम धमाकों की साजिश से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने का प्रशिक्षण पाकिस्तान में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम धमाकों पर पाकिस्तान की इन करतूतों को फैसले में दर्ज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने न तो आतंकवाद रोकने के अंतरराष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह किया और न ही पड़ोसी धर्म निभाया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अभियुक्तों के अपराध स्वीकृति के बयानों से खुलासा होता है कि इस मामले में भगोड़ा घोषित अपराधियों सहित साजिश में शामिल अपराधियों ने आरडीएक्स से बम बनाने, एके 56 जैसे अत्याधुनिक हथियार चलाने और हथगोले फेंकने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ली थी। यह सब दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दौसा और सलीम बिस्मल्लाह द्वारा तैयार योजना के अनुरूप किया गया था। कोर्ट ने कहा कि मुंबई में सीरियल धमाके पाकिस्तान में दिए गए प्रशिक्षण का ही नतीजा था।
कोर्ट ने कहा है कि यह बड़ी अफसोस की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के बाद भी पाकिस्तान ने आतंकवाद रोकने के अंतरराष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 (4) कहता है कि एक देश दूसरे देश में आतंकवादी हमले रोकेगा। पाकिस्तान इसमें पूरी तरह विफल रहा।
घटनाओं को देखने से पता चलता है कि अभियुक्त प्रशिक्षण पाने के लिए पाकिस्तान गए और आइएसआइ संचालकों ने उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं वे उन्हें बिना इमीग्रेशन औपचारिकताओं के एयरपोर्ट से बाहर निकाल ले गए। इसका मतलब है कि उन लोगों [आतंकवादियों] को पाकिस्तान में ग्रीन चैनल से प्रवेश और निकलने की सुविधा प्राप्त थी। कोर्ट ने कहा कि एक अन्य अपराध स्वीकृति के बयान से पता चलता है कि उन लोगों [दोषियों] को कई बार आइएसआइ के अधिकारियों ने खुद प्रशिक्षण दिया था। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उसके प्रति सहिष्णु है।
पूरा घटनाक्रम देखने से पड़ोसी राज्य की भूमिका साफ हो जाती है। न सिर्फ बड़े पैमाने पर अभियुक्तों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया। बल्कि वहां की सरकार ने इस बात का भी पूरा खयाल रखा कि साजिश में पाकिस्तान का नाम न आए। इसके लिए अभियुक्तों को आतंकवाद के प्रशिक्षण के लिए मुंबई से दुबई और दुबई से पाकिस्तान लाया गया और फिर पाकिस्तान से दुबई और दुबई से भारत भेजा गया। कहीं पर भी पाकिस्तान से दुबई जाने की इमीग्रेशन औपचारिकता नहीं हुई ताकि पाकिस्तान का नाम सामने ना आए।

ढाई साल में रिहा हो सकते हैं संजू बाबा
मुंबई [विनोद कुमार मेनन]। संजय दत्त के फैन्स को उम्मीद की एक किरण दिख रही है। हो सकता है कि उनके 'मुन्नाभाई' को साढ़े तीन साल जेल में नहीं रहना पड़े। यदि जेल में व्यवहार अच्छा रहा तो ढाई साल में भी बाहर आ सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है और पांच साल की सजा सुनाई है। डेढ़ साल वह पहले ही जेल में बिता चुके हैं। अब शेष बचे साढ़े तीन साल के बारे में एक वरिष्ठ जेल अधिकारी का कहना है कि हो सकता है कि संजू बाबा को ढाई साल ही जेल में रहना पड़े। जेल में अच्छे काम और व्यवहार से उन्हें छूट मिल सकती है। यह छूट हर माह सात दिन तक की हो सकती है।
हर कैदी सात दिन छूट पाने का पात्र है। इसमें चार दिन अच्छे काम के लिए और तीन दिन अच्छे व्यवहार के आधार पर छूट दी जाती है। इस तरह संजय को हर साल 84 दिन की छूट पाकर जेल की सजा की वास्तविक अवधि घट सकती है। [मिड डे]

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