भूमि अधिग्रहण विधेयक खुली बहस को तैयार: नितिन गडकरी



भूमि  अधिग्रहण  विधेयक  पर किसी भी मंच पर
खुली बहस को तैयार: नितिन गडकरी

भूमि अध्ािग्रहण विध्ोयक खेतों, खलिहानों मंे काम करने वालों और किसानों को समृह् बनानेवाला
कानून है, इसलिए गांवों में विकास के लिए इस विध्ोयक का साथ देने को लेकर 19 मार्च को केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा। प्रस्तुत है पूरा पाठ:

बदलावों को करते हुए हमने मुआवजे और पुनर्वास से कोई समझौता नहीं किया है। जिन
विषयों को हमने इस सूची में शामिल किया है, उसमें से एक भी किसानों के विरोध में नहीं है,
बल्कि यह विषय उन्हें समृ(िशाली बनाने वाले हैं। इंडस्ट्रियल कोरीडोर दिल्ली या फिर किसी महानगर में नहीं बनेगा। यह ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरेगा। इसके तहत अगर ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगते हैं तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा।
बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

प्रध्ाानमंत्री श्री नरेनर््ी मोदी की सरकार ने ग्रामीण विकास और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान भूमि अध्ािग्रहण कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और संगठन राजनीतिक कारणों से इसका विरोध्ा कर रहे हैं। हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के हित में काम करने वाली सरकार है।
यूपीए सरकार ने जो भूमि अध्ािग्रहण, पुनर्वास और पुनरूस्थापन अध्ािनियम, 2013 बनाया था, उसमें 13 कानूनों को सोशल इंपैक्ट और कंसेंट क्लाज से बाहर रखा गया था। इनमें सबसे प्रमुख तो कोयला क्षेत्र अध्ािग्रहण और विकास कानून 1957 और भूमि अध्ािग्रहण ;खदानद्ध कानून 1885 और राष्टन्न्ीय राजमार्ग अध्ािनियम 1956 है। इसके अलावा एटमी ≈र्जा कानून 1962, इंडियन टन्न्ामवेज एक्ट 1886, रेलवे एक्ट 1989 जैसे कानून प्रमुख हैं। हमने इसमें कुछ और महत्वपूर्ण विषयों को जोड़ा है। जिससे आप सहमत नहीं हैं। यह आपका अध्ािकार है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या किसानों के खेतों को पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या गांवों में समृह् िनहीं आनी चाहिए? क्या देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? हमने जो बदलाव किए हैं वो इन्ही विषयों से संबंध्ाित हैं। ग्रामीण विकास, सिंचाई परियोजनाओं और देश की सुरक्षा को
ध्यान में रखते हुए हमने बदलाव किए हैं। रक्षा, ग्रामीण बिजली, सिंचाई परियोजनाएं, गरीबों के लिए घर और औद्योगिक कारीडोर जैसी परियोजनाओं के लिए भूमि अध्ािग्रहण को सोशल इंपैक्ट और कंसेंट क्लाज से बाहर रखे गए कानूनों की सूची में जोड़ा है। बदलावों को करते हुए हमने मुआवजे और पुनर्वास से कोई समझौता नहीं किया है। जिन विषयों को हमने इस सूची में शामिल किया है, उसमें से एक भी किसानों के विरोध्ा में नहीं है, बल्कि यह विषय उन्हें समृह्शिाली बनाने वाले हैं। इंडस्टिन्न्यल कोरीडोर दिल्ली या फिर किसी महानगर में नहीं बनेगा। यह ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरेगा। इसके तहत अगर ग्रामीण इलाकों में उद्योग
लगते हैं तो इसका सीध्ाा फायदा किसानों को होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। किसानों के फसलों को उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा। जहां कच्चा माल मिलेगा वहां उससे संबंध्ाित उद्योग आने की ज्यादा संभावना है। क्या हमारे ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना ठीक
नहीं है?

हमने सिंचाई परियोजनाओं के लिए कानून में बदलाव किए हैं। हम सिंचाई के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं। यह बदलाव खेतों को पानी उपलब्ध्ा कराने के लिए हैं। जब तक किसानों को पानी नहीं मिलेगा तब तक हम उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे। 2000 एकड़ में अगर हम एरिगेशन प्रोजेक्ट लगाते हैं तो 3 लाख हेक्टेअर खेतों को हम पानी उपलब्ध्ा करा सकते हैं। यह कहां से किसान विरोध्ाी है? 80 फीसदी भूमि सिंचाई के लिए अध्ािग्रहीत की जाती है। इस पूरे कानून में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसानों के विरोध्ा में हो। यही नहीं, जमीन मालिक के अलावा भी उस पर निर्भर लोग मुआवजे के हकदार होंगे। पूरा मुआवजा मिलने के बाद ही जमीन से विस्थापन होगा। इन बदलावों में न्यायसंगत मुआवजे के अध्ािकार और पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया है। इसी के आसपास भूमिध्ाारी समुदाय के हक-हकूक के मसलों को
कानून में रेखांकित किया गया है। अब मुआवजा एक निधर््ाारित खाते में ही जमा होगा। मुकम्मल पुनर्वास इस कानून का मूल आध्ाार है। बिना उसके कोई भी जमीन किसी भी किसान से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी कीमत पर नहीं ली जा सकेगी। इसके अलावा अब दोषी अफसरों पर अदालत में कार्रवाई हो सकेगी। इसके साथ ही किसानों को अपने जिले में ही शिकायत या अपील का अध्ािकार होगा। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी हमने कुछ बदलाव किए। आज देश के लोगों की गाढ़ी कमाई विदेशों से हथियार मंगाने पर खर्च होती है। क्या हमें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? क्या ये देशहित में नहीं है?

आपके मन में अध्यादेश लाने को लेकर भी सवाल हैं। हम कहना चाहते हैं,किसानों के हित में अध्यादेश लाना जरूरी था। यदि हम अध्यादेश नहीं लाते तो किसानों को उनकी जमीन का बाजार भाव से चार गुना मुआवजा नहीं दे सकते थे।

इस अध्यादेश की बदौलत ही हम किसानों को उनकी जमीन का चार गुना मुआवजा दे पाए। केवल राजमार्ग मंत्रालय और उर्जा मंत्रालय ने किसानों को 2000 करोड़ का मुआवजा दिया। यह इसलिए हो सका क्योंकि हम अध्यादेश लेकर आए।

विपक्षी दलों से बातचीत के बगैर कानून में बदलाव का आरोप आप लगा रहे हैं, यह भी ठीक नहीं है। हमने विज्ञान भवन में सभी राज्य सरकारों के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। जिस बैठक में करीब सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिध्ाि मंत्री शामिल हुए। इस विषय में उन राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के पत्र भी हमारे पास हैं। हमने जो बदलाव किए उन्ही सरकारों के सुझाव पर किए। इसमें आपकी राज्य सरकारें भी शामिल हैं।

यह कानून खेतों, खलिहानों में काम करने वालों और किसानों को समृह् िबनाने वाला कानून है, गावों में विकास के लिए इस विध्ोयक का साथ दें। हम इस विध्ोयक पर आपसे किसी भी मंच पर खुली बहस को तैयार हैं।




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