सोनिया गांधी की हिन्दू विरोधी मानसिकता
श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बनाई गई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा तैयार किया गया प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक यदि संसद द्वारा पारित कर दिया गया तो मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक समूहों को हिन्दुओं के प्रति घृणा फैलाने, हिन्दुओं को प्रताड़ित करने और हिन्दू महिलाओं से बलात्कार करने के लिए प्रोत्साहन मिल जाएगा | क्योंकि इस प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत यदि बहुसंख्यक वर्ग अर्थात हिन्दू किसी अल्पसंख्यक समूह के प्रति घृणा फैलाएं या हिंसा करें या यौन उत्पीड़न करें तो हिन्दुओं को दंडित करने का प्रावधान है | किन्तु मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक समूहों द्वारा हिन्दुओं के प्रति घृणा फैलाई जाए या हिंसा की जाए या बलात्कार आदि यौन शोषण किया जाए, तो उन अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार का दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है।
इतना ही नहीं यदि कोई अल्पसंख्यक उपरोक्त अपराधों के लिए किसी बहुसंख्यक व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध शिकायत करता है तो उसकी जांच किए बिना ही उस व्यक्ति एवं संगठन को अपराधी मानकर उसका संज्ञान लिया जाएगा। इस अपराध की असत्यता सिद्ध करना अपराधी का दायित्व होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस विधेयक में ‘समूह की परिभाषा’ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग ही है बहुसंख्यक वर्ग के लिए समूह शब्द का प्रयोग नहीं है और केवल समूह के विरुद्ध घृणा, हिंसा आदि किया गया अपराध ही अपराध माना जाएगा।
इतना ही नहीं यदि कोई अल्पसंख्यक उपरोक्त अपराधों के लिए किसी बहुसंख्यक व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध शिकायत करता है तो उसकी जांच किए बिना ही उस व्यक्ति एवं संगठन को अपराधी मानकर उसका संज्ञान लिया जाएगा। इस अपराध की असत्यता सिद्ध करना अपराधी का दायित्व होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस विधेयक में ‘समूह की परिभाषा’ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग ही है बहुसंख्यक वर्ग के लिए समूह शब्द का प्रयोग नहीं है और केवल समूह के विरुद्ध घृणा, हिंसा आदि किया गया अपराध ही अपराध माना जाएगा।
इस विधेयक के भाग दो की धारा 7 में निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को उस स्थिति में यौन संबंधी अपराध के लिए दोषी माना जाएगा यदि वह अल्पसंख्यक समूह से संबंध रखने वाले व्यक्ति से यौन अपराध करता है। इस विधेयक कि धारा 8 में यह निर्धारित किया गया है कि घृणा संबंधी प्रचार उस स्थिति में अपराध माना जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी अल्पसंख्यक समूह से संबंध रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध घृणा फैलाता है। धारा 9 में साम्प्रदायिक हिंसा संबंधी अपराधों का वर्णन है। कोई व्यक्ति अकेले या मिलकर या किसी संगठन के कहने पर किसी अल्पसंख्यक समूह के विरुद्ध कोई गैर कानूनी कार्य करता है तो उसे संगठित साम्प्रदायिक एवं लक्षति हिंसा के लिए दोषी माना जाएगा। धारा 10 में उस व्यक्ति को दंड दिए जाने का प्रावधान है जो किसी अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ किसी अपराध को करने अथवा उसका समर्थन करने हेतु पैसा खर्च करता है या पैसा उपलब्ध कराता है।
soniya se aur ummid karna bekar hai .
जवाब देंहटाएं.
जवाब देंहटाएंआदरणीय अरविन्द सिसोदिया जी
सादर सस्नेहाभिवादन !
हिन्दू विरोधी मानसिकता वाले हर शख़्स को संगठित और सावधान हो'कर उसकी औक़ात बतानी है …
मैं इस सरकार के लिए कहता हूं-
काग़जी था शेर कल , अब भेड़िया ख़ूंख़्वार है
मेरी ग़लती का नतीज़ा ; ये मेरी सरकार है
पूरी रचना के लिए मेरे ब्लॉग पर पधारें …
हार्दिक बधाई और मंगलकामनाएं !
-राजेन्द्र स्वर्णकार