पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण पर टैक्स चोरी के आरोप
- जे पी सिंह , १३.४.२०११
शांति भूषण और प्रशांत भूषण ने इलाहाबाद में बीस करोड़ की संपत्ति का एग्रीमेन्ट टू सेल एक लाख रूपये में हासिल किया. लखनऊ और इलाहाबाद से प्रकाशित होनेवाले हिन्दी दैनिक डेली न्यूज एक्टिविस्ट ने खुलासा किया है कि बाप बेटे की यह जोड़ी संपत्तियां बनाने और स्टांप ड्यूटी बचाने के मामले में करप्शन किंग हैं.
इलाहाबाद के सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके में 12 अक्टूबर 2010 को देश के पूर्व कानून मंत्री शान्ति भूषण, उनके वरिष्ठ वकील पुत्र प्रशान्त भूषण, उनके द्वितीय पुत्र जयंत भूषण एवं उनकी पुत्री शेफाली भूषण के नाम बंगला नम्बर 19 (पुराना) 77/29 (नया) तथा 19-ए (पुराना) 79/31 (नया) एल्गिन रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग की कुल भूमि 7818 वर्ग मीटर है। भूमि सहित बने हुए बंगले की ‘एग्रीमेंट टू सेल’ रजिस्ट्री मात्र एक लाख रुपये में की गयी है। यह ‘एग्रीमेंट टू सेल’ हरिमोहन दास टंडन, सुधीर टंडन एवं सतीश टंडन ने 12 अक्टूबर 2010 को दो हजार रुपये के स्टाम्प पेपर पर मात्र पांच हजार रुपये का भुगतान लेकर किया है।
गौरतलब है कि इस बंगले में शांति भूषण वर्षों से किरायेदार हैं और इसका विवाद भी कचहरी में चल रहा था। लेकिन सूट नम्बर 516/2000 में 5 अक्टूबर 2010 को दोनों पक्षों में समझौता दाखिल हुआ तथा प्रथम पक्ष हरिमोहन दास टंडन 7818 वर्गमीटर भूमि जिसमें बंगला निर्मित है, को दूसरे पक्ष शांतिभूषण एवं अन्य को मात्र एक लाख रुपये में बंगले को जमीन सहित बेचने के लिए राजी हो गये। इसके साथ ही दोनों पक्षों में किराये के बकाये और बेदखली के विरुद्घ दायर वाद नम्बर 11/2001 को भी वापस लेने पर सहमति हो गयी जिसकी तारीख 18 अक्टूबर 2010 को नियत थी। दोनों पक्षों ने जब तक सेलडीड न हो तब तक ‘एग्रीमेंट टू सेल’ का पंजीकरण कराने का निर्णय लिया। तदनुसार द्वितीय पक्ष शांतिभूषण ने केवल 5000 रुपये का भुगतान करके एग्रीमेंट टू सेल अपने एवं अपने परिजनों के पक्ष में करा लिया। यह सारा खेल सूट नम्बर 516/2000 में 5 अक्टूबर 2010 को दाखिल समझौते की आड़ में खेला गया जिसमें दोनों पक्ष एक लाख में जमीन व बंगला खरीदने और बेचने पर राजी हो गये।
‘एग्रीमेंट टू सेल’ की प्रति ‘डेली न्यूज ऐक्टिविस्ट’ के पास है जिसमें पृष्ठï नौ के बिन्दु दो पर लिखा गया है कि 5000 रुपये एडवांस 2 सितम्बर 1966 को दिये गये तथा शेष 95,000 रुपये सेलडीड एवं उसके क्रियान्वयन के समय देने का करार किया गया है जो 31 दिसम्बर 2010 तक हो जानी थी। अब पता चला है कि सेलडीड की रजिस्ट्री हो गयी है। ‘एग्रीमेंट टू सेल’ में यह भी करार किया गया है कि यदि प्रथम पक्ष यानी हरिमोहन दास टंडन सेलडीड करने में असफल रहते हैं तो दूसरा पक्ष यानी शांतिभूषण एवं उनके परिजन सूट नम्बर 516/2000 में एसीजेएम के कोर्ट से हुई डिक्री के आधार पर सेलडीड कराने के लिए अधिकृत होंगे। गौरतलब है कि इस भूमि का फ्रीहोल्ड 8 जून 2000 को कराया गया था जिसके लिए कुल शुल्क 26 लाख 97 हजार 663 रुपये का ट्रेजरी चालान 7 अप्रैल 2000 को सरकारी खजाने में जमा किया गया था।
ज्ञातव्य है कि यह ‘एग्रीमेंट टू सेल’ अक्टूबर 2010 में हुआ और उसी समय इसी भूखण्ड के अन्य कई प्लाटों की भी अलग-अलग रजिस्ट्री हुई, जिनका कुल रकबा लगभग चार हजार वर्गमीटर था और इतनी रजिस्ट्री में कुल 12 करोड़ रुपये की मालियत के आधार पर सर्किल रेट केहिसाब से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया और 12 करोड़ रुपये का भुगतान भवन स्वामी हरिमोहन दास टंडन को किया भी गया। इस तरह यदि 4,000 वर्गमीटर का सर्किल रेट के अनुसार 12 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य होता है तो फिर जो भूमि एवं बंगला शांति भूषण एवं उनके परिजनों के पक्ष में ‘एग्रीमेंट टू सेल’ करके बेचा जा रहा है उसकी कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक की है। यही नहीं वर्तमान में इस क्षेत्र का सर्किल रेट 31 हजार रुपये प्रतिवर्ग मीटर से अधिक हो गया है। ऐसे में इसकी कीमत 20 करोड़ रुपये से भीकाफी अधिक हो गयी है।
‘एग्रीमेंट टू सेल’ में उ.प्र. स्टाम्प एक्ट 2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क या भुगतान नहीं किया गया है। एक्ट की अनुसूची (उ.प्र. स्टाम्प अधिनियम के अधीन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क) की धारा 24 स्पष्टीकरण एक में कहा गया है कि इस अनुच्छेद में प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के करार के मामलों में जहां निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय कब्जा दे दिया जाय या हस्तांतरण पत्र का निष्पादन किये बिना कब्जा दे दिये जाने का करार किया गया हो वहां करार को हस्तांतरण पत्र समझा जायेगा और उस पर तदनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
‘एग्रीमेंट टू सेल’ में उ.प्र. स्टाम्प एक्ट 2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क या भुगतान नहीं किया गया है। एक्ट की अनुसूची (उ.प्र. स्टाम्प अधिनियम के अधीन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क) की धारा 24 स्पष्टीकरण एक में कहा गया है कि इस अनुच्छेद में प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के करार के मामलों में जहां निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय कब्जा दे दिया जाय या हस्तांतरण पत्र का निष्पादन किये बिना कब्जा दे दिये जाने का करार किया गया हो वहां करार को हस्तांतरण पत्र समझा जायेगा और उस पर तदनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
चूंकि दोनों पक्षों में किरायेदारी विवाद चल रहा था और शांतिभूषण उक्त सम्पत्ति व हैसियत किरायेदार कब्जे में है इसलिए ‘एग्रीमेंट टू सेल’ के समय कुल मूल्य का 7 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क दिया जाना चाहिए जो कि नहीं दिया गया है। यही नहीं जिस भूमि के फ्री होल्ड के लिए 26 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया उसके लगभग दो तिहाई हिस्से को महज एक लाख रुपये में शांति भूषण कुनबे को दिया जाना गले से नीचे नहीं उतर रहा है।
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पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण पर टैक्स चोरी के आरोप
इलाहाबाद: जनलोकपाल बिल की ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी के सह अध्यक्ष शांति भूषण को इलाहाबाद रजिस्ट्री विभाग की ओर से एक प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में कम स्टाम्प लगाने पर नोटिस जारी किया गया है.
यह प्रॉपर्टी इलाहाबाद के सिविल लाइंस की एल्गिन रोड पर है. इलाहाबाद के असिस्टेंट स्टाम्प कमिश्नर के मुताबिक 7818 वर्गमीटर की इस जमीन पर बाजार की कीमत के हिसाब से एक एक करोड़ 33 लाख 54 हजार 600 रुपये का स्टाम्प जमा करना जरूरी है .
जबकि शांति भूषण और उनके बेटे की ओर से सिर्फ 46,000 रुपये का स्टाम्प लगाया गया.
रजिस्ट्रेशन विभाग के इंचार्ज वी एस श्रीवास्तव का कहना है कि इस हिसाब से शांतिभूषण और प्रशांत भूषण पर एक करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला बनता है.
इस मुद्दे पर इलाहाबाद के असिस्टेंट स्टाम्प कमिश्ननर ने पांच फरवरी को शांति भूषण को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है. हालांकि शांतिभूषण पर अभी तक यह आरोप साबित नहीं हो सका है.
काफी दिनों तक इस प्रॉपर्टी पर बतौर किरायेदार रहे शांति भूषण ने यह प्रॉपर्टी अपने बेटे प्रशांत भूषण और बेटी के साझा नाम में खरीदी है.
http://hindi.starnews.in/india/34-more/6494-2011-04-14-08-23-19
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