महर्षि कश्यप का कश्मीर, युगों - युगों से भारत का अभिन्न अंग है - अरविन्द सिसोदिया

 Article 370 Decision :-
 सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा Article 370 Decision: अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है। 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं।


महर्षि कश्यप का कश्मीर, युगों - युगों से भारत का अभिन्न अंग है - अरविन्द सिसोदिया

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का 370 समाप्ति पर सहमति निर्णय स्वागत योग्य, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मज़बूत होगी - अरविन्द सिसोदिया 

कोटा 11 दिसंबर। भारत तिब्बत सहयोग मंच के चित्तोड़ प्रान्त के प्रचार प्रमुख अरविन्द सिसोदिया नें सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा, मोदी सरकार के संविधान की अस्थाई धारा 370 को समाप्त कर, उससे जम्मू और कश्मीर को मुक्त करने के निर्णय को सही ठहराने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ नें विस्तारपूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। इसके वाद भी कश्मीर के कुछ राजनैतिक दलों के द्वारा असहमति ख़डी करना अश्विकार्य है।

सिसोदिया नें कहा मोदी सरकार नें धारा 370 को रद्द कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया था और अब सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार के निर्णय के सही होनें की मुहर लगा कर राष्ट्रीय एकता को और मज़बूत करेगा।

सिसोदिया नें कहा संविधान पीठ द्वारा दिए गये ऐतिहासिक निर्णय में मोदी सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर को अस्थाई बंधन 370 से मुक्त कर भारत का पूर्ण अभिन्न अंग बनाये जानें के निर्णय को, सही मानते हुए संविधान सम्मत होना दर्ज कर, सभी आरोपों - प्रत्यारोपों का सही - सही उत्तर विस्तार से दे दिया है।

उन्होंने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि " जम्मू और कश्मीर अनादिकाल से सनातन सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है और युगों - युगों तक रहेंगा ।

सिसोदिया नें कहा जम्मू और कश्मीर के मूल निवासी हिन्दू ही थे और यह क्षेत्र हमेशा हिन्दू संस्कृति का अंश - वंश रहा है। उन्होंने कहा " प्राचीनकाल से ही कश्मीर महर्षि कश्यप की मातृभूमि रही है। माना जाता है कि " ब्रह्म से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए जो कश्मीर के मूल निर्माता रहे हैँ । इसलिए कश्मीर के भारत से अलग होनें का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।"

भवदीय
अरविन्द सिसोदिया
9414180151
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Article 370 - इतिहास की गलती, 
SC में सरकार का पक्ष रखने वाले वकील बोले - देश PM मोदी-शाह का कर्जदार रहेगा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि '5 अगस्त 2019 और आज की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। पूर्व में की गई भयंकर संवैधानिक भूल को आखिरकार सरकार ने सुधार लिया है।'
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इतिहास में की गई संवैधानिक भूल को आखिरकार सुधार लिया है। सॉलिसिटर जनरल ने इसके लिए पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को श्रेय दिया और कहा कि देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि '5 अगस्त 2019 और आज की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। पूर्व में की गई भयंकर संवैधानिक भूल को आखिरकार सरकार ने सुधार लिया है। यह सिर्फ पीएम मोदी की मजबूत इच्छाशक्ति और हमारे गृहमंत्री अमित शाह की शानदार रणनीति से ही यह ऐतिहासिक फैसला संभव हुआ है। देश हमेशा इनका कर्जदार रहेगा।'

'सरदार पटेल की आत्मा भी संतुष्ट होगी'

सॉलिसिटर जनरल ने अपने बयान में कहा कि 'वह सौभाग्यशाली हैं कि वह भी अनुच्छेद 370 हटाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला भी ऐतिहासिक रहा, जिसमें शानदार बुद्धिमत्ता के साथ कानून के शासन के प्रति चिंता और मूलभूत अधिकारों और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों की समानता के लिए चिंता दिखाई दी।' तुषार मेहता ने कहा कि 'मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरदार पटेल की आत्मा आज पूरी तरह से संतुष्ट हुई होगी कि जिस प्रावधान को संविधान में शामिल करने से नहीं रोक पाए थे, वह आज आखिरकार खत्म हो गया है। वह पीएम मोदी और अमित शाह को आशीर्वाद दे रहे होंगे। संसद में अमित शाह का भाषण भी संविधान सभा के भाषणों की तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है।' 

बता दें कि 11 दिसंबर के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संविधान पीठ ने 5 अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध माना है, जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी  माना है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में अस्थायी तौर पर लागू किया गया था और जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

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