स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर NSA लगाया जाये

स्थान - कोटा 
दिनाँक - 2 अप्रैल 2026

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदया 
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

श्रीमान केंद्रीय गृह मंत्री महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय 
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, यूपी 
विषय: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा माननीय इंद्रेश कुमार जी के विरुद्ध लगाए गए भ्रामक, असत्य, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले एवं सांप्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न करने वाले आरोपों के संबंध में, उनके विरुद्ध ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980’ एवं ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ के अंतर्गत गिरफ्तारी की कार्यवाही हेतु।

महोदय,
हम, अधोहस्ताक्षरी, ‘भारत तिब्बत सहयोग मंच’ (चित्तौड़ प्रांत इकाई) के पदाधिकारी/सदस्य, इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं महिलाओं की गरिमा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
यह अवगत कराना है कि विगत दिनों ज्योतिष्पीठ से संबद्ध स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा एक सार्वजनिक मंच/माध्यम से माननीय इंद्रेश कुमार जी (वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने “10 लाख हिंदू लड़कियों का निकाह मुस्लिम परिवारों में कराया है।”

उक्त कथन प्रथम दृष्टया ही अत्यंत गंभीर, निराधार एवं तथ्यहीन प्रतीत होता है, जिसके समर्थन में कोई प्रमाण अथवा विशिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। कहीं कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार का वक्तव्य न केवल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाता है, बल्कि देश के दो बड़े समुदायों के मध्य वैमनस्य, अविश्वास एवं अशांति उत्पन्न करने की संभावना भी उत्पन्न करता है। साथ ही इस तरह का वक्तव्य देश की आंतरिक व्यवस्था को बड़ा खतरा उत्पन्न करता है। 

विशेष रूप से, बड़ी संख्या में “हिंदू लड़कियों/महिलाओं” के संदर्भ में इस प्रकार का कथन समस्त महिलाओं की गरिमा, सम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाला है, जो विधि के अंतर्गत घोर आपत्तिजनक एवं दंडनीय है।

इस संदर्भ में निम्नलिखित विधिक प्रावधान लागू होते हैं :-
धारा 196, भारतीय न्याय संहिता, 2023 – धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों के मध्य वैमनस्य को बढ़ावा देना एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना।

धारा 197, भारतीय न्याय संहिता, 2023 – राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल, घृणा या विद्वेष को प्रोत्साहित करने वाले कृत्य/वक्तव्य।
धारा 299, भारतीय न्याय संहिता, 2023 – मानहानि (Defamation)।

धारा 353, भारतीय न्याय संहिता, 2023 – लोक उपद्रव उत्पन्न करने हेतु मिथ्या सूचना/अफवाह का प्रसार।

धारा 79, भारतीय न्याय संहिता, 2023 – किसी महिला की मर्यादा/लज्जा का अपमान करने से संबंधित प्रावधान।

धारा 356, भारतीय न्याय संहिता, 2023 – महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले अपमानजनक कथन/कृत्य।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि संबंधित वक्तव्य न केवल असत्य एवं भ्रामक है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता एवं महिलाओं के सम्मान के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाला है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि :-
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980’ (NSA) के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जाए।
एवं 
‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ की उपर्युक्त धाराओं (धारा 196, 197, 299, 353, 79 एवं 356) के अंतर्गत तत्काल प्राथमिकी (FIR) पंजीबद्ध कर विधिसम्मत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए।

भविष्य में इस प्रकार के भ्रामक, असत्य एवं सांप्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न करने वाले वक्तव्यों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक वैधानिक कदम उठाए जाएं।

अतः आपसे निवेदन है कि राष्ट्रहित, सार्वजनिक शांति, सामाजिक समरसता एवं महिलाओं की गरिमा के संरक्षण हेतु इस अत्यंत गंभीर प्रकरण में शीघ्र, प्रभावी एवं कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें।
सादर,

भवदीय,
(अरविंद कौशल)
अध्यक्ष
भारत तिब्बत सहयोग मंच, चित्तौड़ प्रांत
(अरविंद सिसोदिया)
महामंत्री
भारत तिब्बत सहयोग मंच, चित्तौड़ प्रांत (राजस्थान)

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