काउंटेंर क्लेम धारा 372 के संदर्भ में...


High Court of Madhya Pradesh
इंदौर में
समक्ष
माननीय श्री न्यायमूर्ति Vivek Rusia
दिनांक : 22 अगस्त, 2023
मिश्रित याचिका क्रमांक 2933 / 2023
पक्षकार
याचिकाकर्ता :
नयन रायचंदानी पिता श्री राकेश रायचंदानी, आयु लगभग 21 वर्ष, व्यवसाय – छात्र, निवासी मकान नं. 80, फ्रीगंज, जिला रतलाम (म.प्र.)
देव रायचंदानी पिता श्री राकेश रायचंदानी, आयु लगभग 19 वर्ष, व्यवसाय – छात्र, निवासी मकान नं. 80, फ्रीगंज, रतलाम (म.प्र.)
(याचिकाकर्ताओं की ओर से – श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास, अधिवक्ता)
प्रतिवादी :
1 से 8 – विभिन्न बैंक एवं व्यक्ति (जैसा मूल आदेश में वर्णित है)
(प्रतिवादियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं)
आदेश
याचिकाकर्ताओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत यह याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें सिविल जज, वर्ग–I, वरिष्ठ खंड, रतलाम द्वारा दिनांक 06.05.2023 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं की वह प्रार्थना निरस्त कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने लिखित कथन (Written Statement) तथा प्रतिदावा (Counter Claim) को अस्वीकार करने की मांग की थी।
02. प्रकरण के तथ्य बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा राशि के संबंध में उत्तराधिकार का दावा कर रहे हैं। यह दावा दिनांक 05.02.2022 की वसीयत के आधार पर किया गया है। उनके अनुसार अन्य कानूनी उत्तराधिकारी भी मौजूद हैं।
03. उक्त आवेदन में गिर्धारीलाल, श्रीमती जशोदा एवं श्रीमती निर्मला ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत पक्षकार बनाए जाने का आवेदन किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात उन्होंने जवाब के साथ प्रतिदावा प्रस्तुत किया तथा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बताई गई वसीयत को जाली बताया।
याचिकाकर्ताओं ने आदेश 7 नियम 11(घ) सीपीसी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर कहा कि उत्तराधिकार कार्यवाही साधारण दीवानी वाद नहीं है, अतः प्रतिदावा स्वीकार्य नहीं है। निचली अदालत ने यह आवेदन खारिज कर दिया।
04. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिदावा केवल दीवानी वाद में ही किया जा सकता है, उत्तराधिकार कार्यवाही में नहीं।
05. धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हेतु आवेदन जिला न्यायाधीश के समक्ष उसी प्रकार किया जाएगा जैसे दीवानी वाद में वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है।
06. न्यायालय का मत है कि प्रतिवादी भी मृतक लक्ष्मी रायचंदानी की संपत्ति में उत्तराधिकार का दावा कर रहे हैं, अतः वे भी धारा 372 के अंतर्गत आवेदन करने के अधिकारी हैं। कार्यवाहियों की बहुलता से बचने हेतु निचली अदालत द्वारा प्रतिदावा स्वीकार करना उचित है।
07. धारा 373(4) के अनुसार, यदि एक से अधिक आवेदक हों तो न्यायालय उनके हित एवं पात्रता को देखकर निर्णय कर सकता है। अतः एक ही कार्यवाही में सभी दावों पर विचार किया जा सकता है।

निष्कर्ष
न्यायालय को हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं दिखता।
याचिका निराधार होने से खारिज की जाती है।




1-
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT I N D O R E
BEFORE
HON'BLE SHRI JUSTICE VIVEK RUSIA
ON THE 22nd OF AUGUST, 2023
MISC. PETITION No. 2933 of 2023
BETWEEN:-
1.
NAYAN RAICHANDANI S/O SHRI RAKESH RAICHANDANI, AGED
ABOUT 21 YEARS, OCCUPATION: STUDY HOUSE NO. 80 FREEGANJ
DISTRICT RATLAM (MADHYA PRADESH)
2.
DEV RAICHANDANI S/O SHRI RAKESH RAICHANDANI, AGED ABOUT
19 YEARS, OCCUPATION: STUDENT HOUSE NO. 80 FREEGANJ
RATLAM (MADHYA PRADESH)
.....PETITIONER
(BY SHRI PRAKASH CHANDRA SHRIVAS, ADVOCATE)
AND
1.
SHRIMAN PRABANDHAK MAHODAY BHARTIYA STATE BANK OF
INDIA SHAKHA MITRA NIWAS ROAD, MAIN BRANCH DISTRICT
RATLAM (MADHYA PRADESH)
2.
SHRIMAN PRABANDHAK MAHODAY BHARTIYA STATE BANK OF
INDIA SHAKHA COLLECTORATE AREA BRANCH RATLAM AJANTA
TALKIES ROAD, RATLAM (MADHYA PRADESH)
3.
SHRIMAN PRABANDHAK MAHODAY BHARTIYA STATE BANK OF
INDIA SHAKHA S.M.E BRANCH MITRA ROAD NIWAS ROAD RATLAM
(MADHYA PRADESH)
4. SHRIMAN PRABANDHAK MAHODAY BANK OF BARODA SHAKHA
STATION ROAD RATLAM (MADHYA PRADESH)
5. SARVA SADHARAN (MADHYA PRADESH)
6. GIRDHARI LAL S/O SHRI GUNNUMAL JI RAICHANDANI, AGED
ABOUT 65 YEARS, OCCUPATION: RETIRED RAILWAY KARMACHARI
12 MITRA NIWAS COLONY CONVENT SCHOOL KE PEECHE, RATLAM 2-
(MADHYA PRADESH)
7.
SHRIMATI JASHODA W/O LATE SHRI ROCHOMAL JI MOTIYANI,
AGED ABOUT 70 YEARS, OCCUPATION: HOUSEWORK 2082 PRATAP
WARD GANDHI NAGAR HUJUR BHOPAL (MADHYA PRADESH)
8.
SMT. NIRMALA W/O LATE SHRI TIKAMDAS JI, AGED ABOUT 60
YEARS, OCCUPATION: HOUSEWORK 14/1066 CHOPASANI HOUSING
BOARD JODHPUR (RAJASTHAN)
.....RESPONDENTS
(NONE FOR THE RESPONDENTS)
This petition coming on for admission this day, the court passed
the following:
O R D E R
The petitioners have filed the present petition under Article
227 of the Constitution of India being aggrieved by the order dated
06.05.2023 passed by the Civil Judge, Class – I, Senior Division,
Ratlam, whereby the prayer of the petitioners for rejection of WS as
well as counter claim filed under Order VI Rule 8 of the Code of
Civil Procedure, 1908 has been rejected.
02. The facts of the case reveal that petitioners have filed a
succession case under Section 372 of the Indian Succession Act
claiming succession of the amount lying in the State Bank of India,
Bank of India and Bank of Baroda. The description of the accounts
are given in paragraphs – 5, 6, 7 & 8 of the application. The
petitioners are seeking succession on the basis of a will dated
05.02.2022. According to them, there are other legal heirs /
representatives.
03. In the said application, Girdharilal, Smt. Jashoda and Smt.
Nirmala filed an application under Order I Rule 10 of the CPC for 3-
impleadment, which came to be allowed and they have been
impleaded as defendants. After their impleadment, they filed reply as
well counter claim claiming succession certificate. They are also
challenging that will in favour of the petitioners is forged. The
petitioners / plaintiffs filed an application under Order VII Rule 11(d)
of the CPC stating that succession proceedings are not like a regular
civil suit, therefore, their counter claim is not liable to be entertained
and the same be rejected. Defendants No.6 to 8 filed a reply and vide
order dated 06.05.2023, the Court below has rejected the prayer made
by the plaintiff. Hence, the present petition is before this Court.
04. Learned counsel for the petitioners submits that counter claim
can be filed under VIII Rule 6 of the CPC only in a suit and not in a
succession proceedings, therefore, the Court below has committed
illegality by entertaining the counter claim submitted by the
respondents under Section 372 of the Indian Succession Act.
05. Section 372 of the Indian Succession Act is reproduced
below:-
“372. Application for certificate — (1) Application for
such a certificate shall be made to the District Judge by a
petition signed and verified by or on behalf of the applicant in
the manner prescribed by the Code of Civil Procedure, 1908 (5
of 1908) for the signing and verification of a plaint by or on
behalf of a plaintiff, and setting forth the following particulars,
namely:—
(a) the time of the death of the deceased;
(b) the ordinary residence of the deceased at the time
of his death and, if such residence was not within the
local limits of the jurisdiction of the Judge to whom the
application is made, then the property of the deceased
within those limits;
(c) the family or other near relatives of the deceased 4-
and their respective residences;
(d) the right in which the petitioner claims;
(e) the absence of any impediment under section
370 or under any other provision of this Act or any other
enactment, to the grant of the certificate or to the
validity thereof if it were granted; and
(f) the debts and securities in respect of which the
certificate is applied for.
(2) If the petition contains any averment which the person
verifying it knows or believes to be false, or does not believe to
be true, that person shall be deemed to have committed an
offence under section 198 of the Indian Penal Code, 1860 (45
of 1860).
(3) Application for such a certificate may be made in respect of
any debt or debts due to the deceased creditor or in respect of
portions thereof.”
 [Emphasis Supplied]
06. The aforesaid provision of law makes it clear that an
application for issuance of succession certificate shall be made to the
District Judge by a petition signed and verified by or on behalf of the
applicant in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure,
1908 for signing and verification of a plaint by or on behalf of
plaintiff.
07. The respondents / defendants, who are also claiming
succession on account of death of Laxmi Raichandani are also
entitled to file separate application under Section 372 of the Indian
Succession Act. In order to avoid the multiplicity of the proceedings,
the learned Court below has not committed any error by entertaining
the counter claim in the pending succession proceedings. The issue of
succession is liable to be decided under Section 372 of the Indian
Succession Act as the respondents have been impleaded as
defendants under Order I Rule 10 of the CPC and the said order has not been challenged by the petitioners. Section 373(4) provides that
when there are more applicants than one for a certificate, and it
appears to the Judge that more than one of such applicants are
interested in the estate of the deceased, the Judge may, in deciding to
whom the certificate is to be granted, have regard to the extent of
interest and fitness in other respects of the applicants. Therefore, in
one proceeding, there may be number of applicants and the judgment
is liable to be passed on their respective claim on merit. No case for
interference is made out in the matter.
The present Miscellaneous Petition is misconceived and is
hereby dismissed.
 (VIVEK RUSIA)
 J U D G 

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शुक्रवार, 2 अगस्त 2024

बॉम्बे हाई कोर्ट: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दायर मुकदमे और/या कार्यवाही, आवेदन में प्रतिदावा उठाने पर कोई रोक नहीं है।

प्रतिदावे के स्पष्ट प्रावधानों को पढ़ने के बाद, मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (संक्षेप में, "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम") के अंतर्गत दायर किसी भी मुकदमे या कार्यवाही/आवेदन में प्रतिदावा उठाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आदेश 8, नियम 6ए के अंतर्गत दिया गया प्रतिदावा केवल धन दावों से संबंधित मामलों तक ही सीमित है। नियम 6ए से 6जी को एक साथ पढ़ने पर, किसी भी प्रकार के मुकदमे या कार्यवाही में प्रतिदावा दायर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं बनता है। {पैरा 16}

 बॉम्बे उच्च न्यायालय में

प्रथम अपील संख्या 537 वर्ष 1995

निर्णय तिथि: 17.12.2007

नामदेव माली बनाम जयराम बार्डे और अन्य।

माननीय न्यायाधीशगण/प्रतिस्थापक:

अनूप वी. मोहता, जे.

उद्धरण: MANU/MH/1351/2007.

1. नासिक के चौथे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (संक्षेप में, "ट्रायल कोर्ट") द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 1993 को पारित विवादित आदेश से व्यथित और प्रभावित होकर, अपीलकर्ता का मृतक जिपरू पुंजा भील, ग्राम भिंगारे, तहसील येओला, जिला नासिक द्वारा दिनांक 1-9-1990 को निष्पादित बाद में पंजीकृत वसीयत के अनुसार वसीयतनामा प्रदान करने का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया और उसी आदेश द्वारा प्रतिवादियों (मूल विरोधियों) के प्रतिदावे को स्वीकार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की दिनांक 5-6-1979 की पंजीकृत वसीयत (1979 की वसीयत) के आधार पर वसीयतनामा प्रदान किया गया और न्यायालय ने तदनुसार मूल विरोधी संख्या 1 से 3 (प्रतिवादी 1 से 3) के पक्ष में वसीयतनामा जारी किया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. 5-6-1979 को, मृतक ज़िपरू पुंजा भील ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दिनांक 5-6-1979 की वसीयत निष्पादित की और ग्राम भिंगारे, तालुका - येओला, जिला-नासिक में स्थित गट संख्या 7 वाली 2 एच 5 आर संपत्ति वसीयत में दी।

3. अपीलकर्ता का कहना है कि 1-9-1990 को मृतक जिप्रू पुंजा भील ने 1-9-1990 को उनके पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी।


4. अतः 5-1-1991 को अपीलकर्ता ने प्रोबेट के लिए सिविल विविध आवेदन संख्या 8/1991 प्रस्तुत किया।


5. 10-9-1991 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दिनांक 5-6-1979 की वसीयत के प्रोबेट के लिए एक प्रतिदावा दायर किया गया।


6. अपीलकर्ता ने उक्त प्रतिदावे के संबंध में कोई उत्तर या आपत्ति दर्ज नहीं की। अतः प्रतिवादियों द्वारा उठाया और दायर किया गया प्रतिदावा अप्रतिवादित रहा। अपीलकर्ता ने स्वयं और एक गवाह (प्रत्यक्षदर्शी) श्री पोपट चंद्रकांत कहार तथा श्री गोपाल दत्तात्रेय कुलकर्णी (प्रत्यक्षदर्शी) की गवाही प्रस्तुत की है।


7. प्रतिवादी/विरोधी नंबर 1 ने स्वयं (श्री जयराम बार्डे) और श्री विश्वनाथ सदाशिव गाडे, पी.डब्ल्यू. 2 जो एक पुलिस पाटिल हैं, तथा पी.डब्ल्यू. 3 श्री निवृत्ति गबाजी सावले, जो 5-6-1979 की वसीयत के गवाह हैं, के साक्ष्य प्रस्तुत किए।


8. मुकदमे की पैरवी में दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद निचली अदालत ने निम्नलिखित दो मुद्दे निर्धारित किए हैं:


1. क्या आवेदक 1-9-1990 की वसीयत के अनुसार वसीयतनामा प्राप्त करने का हकदार है?

नहीं।

2. क्या प्रतिवादी संख्या 1 से 3 दिनांक 5-6-1979 की वसीयत के अनुसार वसीयतनामा प्राप्त करने के पात्र हैं?

हाँ।

और तदनुसार आदेश पारित किया।

9. परिणामस्वरूप, विवादित आदेश द्वारा, निचली अदालत ने दिनांक 5-6-1979 की वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में वसीयतनामा प्रदान किया है।

10. वर्ष 1995 में अपीलकर्ता ने इस उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या 573/1995 दायर की, जिसमें सिविल विविध आवेदन संख्या 8/1991 में दिनांक 27-4-1993 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई थी।


11. 19-7-2006 को, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 19-7-2006 के आदेश द्वारा सिविल आवेदन संख्या 2706/2006 प्रथम अपील संख्या 573/1995 में प्रतिवादी संख्या 1 (अर्थात प्रथम अपील संख्या 573/1995 में अपीलकर्ता) को अपील के अंतिम निपटारे तक वाद संपत्ति के संबंध में किसी भी तीसरे पक्ष के हित का सृजन न करने का निर्देश दिया।


12. यह स्वीकार किया जाता है कि 1979 की वसीयत पर आधारित प्रतिवादियों के प्रतिदावे का कोई विरोध नहीं हुआ। इस प्रकार, यह स्वीकार किया जाता है कि क्षेत्राधिकार पर भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी।


13. सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, "सीपीसी") के आदेश 8, नियम 6-ए से 6-जी, जो 1 फरवरी, 1977 को संशोधित किए गए थे, प्रासंगिक होने के कारण, निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:



6ए. (1) किसी मुकदमे में प्रतिवादी, नियम 6 के अधीन सेट-ऑफ का दावा करने के अपने अधिकार के अतिरिक्त, वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे के रूप में, वादी के विरुद्ध किसी भी ऐसे अधिकार या दावे को स्थापित कर सकता है जो प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध मुकदमे की फाइलिंग से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले या उसके बचाव प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से पहले उत्पन्न हुआ हो, चाहे ऐसा प्रतिदावा क्षतिपूर्ति के दावे के रूप में हो या नहीं: बशर्ते कि ऐसा प्रतिदावा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की मौद्रिक सीमा से अधिक न हो।



(2) इस प्रकार के प्रतिदावे का वही प्रभाव होगा जो क्रॉस-मुकदमे का होता है, ताकि न्यायालय मूल दावे और प्रतिदावे दोनों पर एक ही मुकदमे में अंतिम निर्णय सुना सके।



(3) वादी को न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में लिखित बयान दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।



(4) प्रतिदावे को वादपत्र माना जाएगा और वह वादपत्रों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होगा।



6B. यदि कोई प्रतिवादी प्रतिदावे के अधिकार के समर्थन में किसी आधार पर भरोसा करना चाहता है, तो उसे अपने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि वह प्रतिदावे के माध्यम से ऐसा कर रहा है।



6C. यदि प्रतिवादी प्रतिदावा प्रस्तुत करता है और वादी का तर्क है कि इस प्रकार उठाया गया दावा प्रतिदावे के माध्यम से नहीं बल्कि एक स्वतंत्र मुकदमे में निपटाया जाना चाहिए, तो वादी प्रतिदावे से संबंधित मुद्दों के निपटारे से पहले किसी भी समय न्यायालय से यह आदेश देने के लिए आवेदन कर सकता है कि ऐसे प्रतिदावे को बाहर रखा जाए और न्यायालय ऐसे आवेदन की सुनवाई पर ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।



6D. यदि किसी भी मामले में जिसमें प्रतिवादी प्रतिदावा प्रस्तुत करता है, वादी का मुकदमा स्थगित, बंद या खारिज कर दिया जाता है, तो भी प्रतिदावे पर कार्यवाही जारी रखी जा सकती है।



6ई. यदि वादी प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रतिदावे का उत्तर देने में चूक करता है, तो न्यायालय वादी के विरुद्ध किए गए प्रतिदावे के संबंध में वादी के विरुद्ध निर्णय सुना सकता है, या प्रतिदावे के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।



6F. जहाँ किसी मुकदमे में वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावे या प्रतिदावे को स्थापित किया जाता है, और वादी या प्रतिवादी को, जैसा भी मामला हो, कोई शेष राशि देय पाई जाती है, तो न्यायालय उस पक्ष को निर्णय दे सकता है जो ऐसी शेष राशि का हकदार हो।



6जी. प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान से संबंधित नियम प्रतिदावे के उत्तर में दायर लिखित बयान पर लागू होंगे।



14. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तेओफिलो बारेतो बनाम सदाशिव जी. नास्नोदकर एमएएनयू/एमएच/0637/2007 : 2007(4)बॉम्बेसीआर830 में जग मोहन चावला बनाम डेरा राधा स्वामी सत्संग और अन्य एमएएनयू/एससी/0565/1996 : एआईआर1996एससी2222 सहित विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देने के बाद निम्नलिखित शब्दों में प्रतिदावे के महत्व पर विस्तार से चर्चा की है।



उभरते सिद्धांत:



35-36. उपरोक्त निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट होते हैं: प्रतिदावा वास्तव में एक मुकदमा ही होता है, भले ही वह लिखित रूप में दायर किया गया हो। जिस प्रकार वादी द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिवादी वादी के विरुद्ध उस कारण पर राहत की मांग करता है जो उसके विरुद्ध वादी के पास है। यह एक स्वतंत्र कारण है जिसे अलग मुकदमे में भी उठाया जा सकता है। कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए, प्रतिवादी को प्रतिदावा दायर करने और निर्णय प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है। मूल दावे और प्रतिदावे दोनों में मुद्दे उठाए जाते हैं, और दोनों का निपटारा एक ही निर्णय द्वारा किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8, नियम 6ए के अनुसार, एक ही मुकदमे में मूल दावे और प्रतिदावे दोनों पर अंतिम निर्णय हो सकता है। सामान्य भाषा में, "सामान्य निर्णय" का अर्थ है, 'एक साथ चलाए गए एक से अधिक मुकदमों में एक ही समय पर लिया गया निर्णय'। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8, नियम 6ए के तहत कानूनी स्थिति को देखते हुए, एक मुकदमे में प्रतिदावा या क्षतिपूर्ति कई रूपों में किया जा सकता है। लेकिन इन्हें अलग-अलग क्रमांक देने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदावा साक्ष्य का एक हथियार भी कहा जा सकता है और यह प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध दावे को एक स्वतंत्र कार्रवाई के समान प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, यह एक सक्षम प्रावधान है जिसने प्रतिवादी को यह अधिकार दिया है कि वह एक स्वतंत्र कार्रवाई दायर करने के बजाय, वादी द्वारा उसके विरुद्ध दायर किए गए मुकदमे में उस राहत की मांग कर सकता है। मूलतः, यह संदेह था कि क्या प्रतिदावा केवल धन वसूली के मुकदमे में ही दायर किया जा सकता है और क्या मुकदमे के आधार पर इसका कोई संबंध होना चाहिए। हालांकि, श्री जग मोहन चावला बनाम डेरा राधा स्वामी सत्संग (MANU/SC/0565/1996 : AIR1996SC2222) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर अब कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रकार कहा है:



...प्रतिदावे को एक क्रॉस सूट के रूप में माना जा सकता है और इसे पक्षों को एक नए मुकदमे में भेजने की आवश्यकता के बिना उसी मुकदमे में तय किया जा सकता है।



37. उपर्युक्त निर्णय का अनुसरण इस न्यायालय ने एमएएनयू/एमएच/0018/1998 : 1996 (2) एमएच.एलजे 844, हेमराज बनाम यमुनाबाई के निर्णय में किया है। सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रतिदावे का दायरा सभी प्रयोजनों के लिए क्रॉस सूट के समान है।



38. उपरोक्त सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिदावे को एक अलग मुकदमे के रूप में माना जाना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी दावों के सुगम और त्वरित निपटान के उद्देश्य से ही किसी मुकदमे में प्रतिदावे की अनुमति दी जाती है।



15. अतः, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने मूलतः यह तर्क दिया कि उठाए गए प्रतिदावे का उत्तर पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर बिना किसी आपत्ति के क्षेत्राधिकार के संबंध में दिया जा चुका है; अतः प्रथम अपील में पहली बार इस मुद्दे को स्वीकार्यता और/या क्षेत्राधिकार के आधार पर नहीं उठाया जा सकता; कोई भी प्रतिवादी किसी भी प्रकार के मुकदमे में प्रतिदावा उठा सकता है; ऐसा कोई अवरोध नहीं है जो प्रतिवादियों को किसी भी कार्यवाही में, यहाँ तक कि वर्तमान जैसे वसीयतनामा संबंधी कार्यवाही में भी, प्रतिदावा उठाने से रोकता हो।



16. प्रतिदावे के स्पष्ट प्रावधानों को पढ़ने के बाद, मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (संक्षेप में, "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम") के अंतर्गत दायर किसी भी मुकदमे या कार्यवाही/आवेदन में प्रतिदावा उठाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आदेश 8, नियम 6ए के अंतर्गत दिया गया प्रतिदावा केवल धन दावों से संबंधित मामलों तक ही सीमित है। नियम 6ए से 6जी को एक साथ पढ़ने पर, किसी भी प्रकार के मुकदमे या कार्यवाही में प्रतिदावा दायर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं बनता है, देखें सुमन कुमार बनाम सेंट थॉमस स्कूल एंड हॉस्टल और अन्य, MANU/PH/0141/1988। रमन सुकुमारन बनाम वेलायुधन माधवन (MANU/KE/0059/1982 : AIR1982Ker253) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने यह माना कि नियम 6A के अनुसार, पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले और मुकदमे की सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई भी प्रतिदावा सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 6A से 6G के दायरे में आता है। इसका उद्देश्य मुकदमों की लंबितता को कम करना प्रतीत होता है ताकि समान प्रकृति के वाद और प्रतिदावे को एक साथ मिलाकर एक ही निर्णय द्वारा निपटाया जा सके। इस संबंध में लक्ष्मीदास दयाभाई काबरावाला बनाम नानाभाई चुनीलाल काबरावाला और अन्य (MANU/SC/0019/1963 : [1964]2SCR567) के मामले का भी हवाला दिया जा सकता है, जिसमें आदेश 8, नियम 6A से 6G जैसे संशोधित प्रावधान न होने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदावे को मान्यता दी और अनुमति दी।



17. इन संशोधित नियमों का उद्देश्य ऐसे प्रतिदावों के संबंध में विस्तृत प्रावधान करना है।



18. सर्वोच्च न्यायालय ने जग मोहन चावला (उपरोक्त) और महेंद्र कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य MANU/SC/0040/1987 : [1987]3SCR155 में यह माना कि निषेधाज्ञा के मुकदमे में, उसी या किसी भिन्न संपत्ति के संबंध में निषेधाज्ञा का प्रतिदावा स्वीकार्य है। जिस कारण से प्रतिदावा उत्पन्न होता है, वह आवश्यक रूप से वादी के कारण से उत्पन्न होना या उससे कोई संबंध रखना आवश्यक नहीं है।



19. नियम 6-ई के अनुसार, यदि वादी प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रतिदावे का उत्तर देने में चूक करता है, तो न्यायालय वादी के विरुद्ध किए गए प्रतिदावे के संबंध में वादी के विरुद्ध निर्णय सुना सकता है और/या कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है। नियम 6-जी के अनुसार, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान से संबंधित नियम प्रतिदावे के उत्तर में दाखिल किए गए लिखित बयान पर लागू होंगे।



20. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बॉम्बे संशोधित नियम (बॉम्बे नियम) (महाराष्ट्र सरकार राजपत्र दिनांक 31-12-1987) के अनुच्छेद 19, 20 और 21 के अनुसार, वादी द्वारा लिखित बयान न दिए जाने पर भी न्यायालय प्रतिवादी द्वारा मुकदमे में उठाए गए प्रतिदावे पर कार्यवाही कर सकता है। नियम 20 के अनुसार, यदि किसी मामले में, जिसमें प्रतिवादी प्रतिदावा प्रस्तुत करता है, वादी का मुकदमा स्थगित, बंद या खारिज कर दिया जाता है, तो भी प्रतिदावे पर कार्यवाही की जा सकती है। बॉम्बे नियमों का नियम 36 प्रतिदावे में तीसरे पक्ष से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। अतः, समग्र रूप से, उपरोक्त योजना और आदेश 8, नियम 6ए से 6जी में संशोधन के उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उपर्युक्त संदर्भित सिविल प्रक्रिया संहिता के बॉम्बे नियम 11 से 36 भी शामिल हैं, मेरा यह मत है कि किसी अन्य वसीयत के आधार पर प्रतिवादी/उत्तरदाता द्वारा वसीयत संबंधी मुकदमे में दायर किया गया ऐसा प्रतिदावा, अधिनियम में किसी भी प्रकार की रोक के अभाव में, विचारणीय है।



21. संपूर्ण सिविल प्रक्रिया संहिता वसीयतनामा मुकदमे पर लागू होती है। वीडियो रूपाली मेहता बनाम श्रीमती। टीना नरिंदर सैन मेहता MANU/MH/0507/2006: AIR2007Bom62।



22. वसीयतनामा प्रदान करने की प्रक्रिया और कार्यवाही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में उपलब्ध है। गुजरात उच्च न्यायालय ने मल्टीवहुजी पत्नी गोस्वामी गोवर्धनेशजी गिरधरलालजी बनाम श्रीमती कालिंदीवहुजी और अन्य के मामले में (एमएएनयू/जीजे/0128/1994: एआईआर 1994गुज 42) इसे निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है।



13. यह सर्वविदित सामान्य अवलोकन है कि सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई वसीयत, निरस्त होने तक, वसीयत की वैधता का निर्णायक प्रमाण होती है और वसीयत को निरस्त करने की कार्यवाही को छोड़कर, इसे चुनौती देने के लिए कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जहां संबंधित व्यक्तियों को समन जारी किया गया है और उन्हें तामील कर दी गई है, वहां कार्यवाही का विरोध करने के लिए आपत्ति दर्ज न करने से वे हर कार्यवाही में वसीयत की वैधता को चुनौती देने से वंचित हो जाएंगे, देखें श्रीमती रुक्मिणी देवी बनाम नरेंद्र लाल गुप्ता MANU/SC/0030/1984 : [1985]1SCR940।



14. प्रोबेट न्यायालय एक विवेकशील न्यायालय है और यह पक्षों के बीच अधिकारों का निर्णय नहीं करता है। प्रोबेट न्यायालय को ऐसा निर्णय देना होता है जो स्थायी रूप से मान्य हो और यह निर्णय न केवल उसके समक्ष उपस्थित पक्षों पर बल्कि पूरे विश्व पर बाध्यकारी हो। कल्याणचंद लालचंद बनाम सीताबाई धनासा के मामले में, जिसका विवरण MANU/MH/0109/1913 : AIR1914Bom8 में मिलता है, बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह माना है कि विवादित प्रोबेट कार्यवाही, अधिनियम की धारा 295 के अंतर्गत मुकदमों के रूप में होनी चाहिए, इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अंतर्गत 'मुकदमे' मानी जाती है और ऐसी कार्यवाही में प्रोबेट न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, संबंधित पक्षों के बीच धारा 11 के अंतर्गत निर्णायक (res-judicata) के रूप में कार्य करता है। वसीयतनामा कार्यवाही यथासंभव सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार मुकदमे के स्वरूप में होनी चाहिए, जिसमें वसीयतनामा या प्रशासन पत्र के लिए याचिकाकर्ता वादी होगा और वसीयतनामा का विरोध करने वाला व्यक्ति प्रतिवादी होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता या सामान्य खंड अधिनियम में "मुकदमा" शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए पूर्ण पीठ ने माना कि विवादित वसीयतनामा कार्यवाही मुकदमे के स्वरूप में होनी चाहिए। नियमानुसार, निर्णय केवल संबंधित पक्षों और उनके उत्तराधिकारियों को ही प्रभावित करता है। यथाविधि के निर्णय इस नियम का अपवाद हैं और न केवल पक्षों के बीच बल्कि समस्त विश्व के विरुद्ध मान्य होते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 44 न्यायालयों के निर्णयों की प्रासंगिकता से संबंधित हैं। धारा 41 सक्षम न्यायालयों द्वारा वसीयतनामा, वैवाहिक प्रशासन या दिवालियापन क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिए गए अंतिम निर्णयों, आदेशों या डिक्री से संबंधित है, जिन्हें वास्तविक निर्णय के रूप में जाना जाता है, और इसमें कहा गया है कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री धारा में निर्दिष्ट मामलों का निर्णायक प्रमाण हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, ऐसे निर्णयों द्वारा स्थापित तथ्यों को गलत साबित करने के लिए साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है।



15. अधिनियम की धारा 276 में यह प्रावधान है कि वसीयत के साथ वसीयतनामा या प्रशासन पत्र के लिए आवेदन किया जाएगा और उसमें खंड 'क' से 'ई' में उल्लिखित विवरण शामिल होंगे। धारा 280 के तहत, ऐसी याचिका पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर और सत्यापन आवश्यक हैं। अधिनियम की धारा 281 के तहत, वसीयतनामा के लिए याचिका पर वसीयत के कम से कम एक गवाह का सत्यापन भी आवश्यक है। अधिनियम की धारा 283 जिला न्यायाधीश की शक्तियों से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता से शपथ पर व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने या वसीयत के विधिवत निष्पादन के अतिरिक्त साक्ष्य मांगने की शक्ति शामिल है। वह मृतक की संपत्ति में किसी भी प्रकार का हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को वसीयतनामा प्रदान करने से पहले कार्यवाही देखने के लिए समन जारी कर सकता है। वसीयतनामा प्रदान करने पर आपत्ति करने वाले व्यक्ति को धारा 284 के तहत वसीयतनामा प्रदान करने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। एक बार वसीयतनामा प्रदान करने के विरुद्ध आपत्ति दर्ज हो जाने के बाद, न्यायालय के लिए आपत्तिकर्ता की सुनवाई करना अनिवार्य हो जाता है और जिला न्यायाधीश या उनका प्रतिनिधि ऐसे किसी वसीयतनामा को प्रदान नहीं करेगा जिसमें वसीयतनामा प्रदान करने के संबंध में विवाद हो।



23. चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका बनाम जसजीत सिंह के मामले में, जिसका उल्लेख MANU/SC/0496/1993 : [1993]2SCR454 में किया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वसीयतनामा कार्यवाही की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित शब्दों में प्रासंगिक टिप्पणियां की हैं:



उत्तराधिकार अधिनियम वसीयत के लिए आवेदन करने, वसीयत प्रदान करने या अस्वीकार करने, या वसीयत न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के संबंध में एक स्व-निहित संहिता है। यह अधिनियम के प्रावधानों के खंड में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। वसीयत की कार्यवाही वसीयत न्यायालय द्वारा अधिनियम में निर्धारित तरीके से ही संचालित की जाएगी, किसी अन्य तरीके से नहीं। वसीयत की प्रति संलग्न करके वसीयत प्रदान करना, वसीयत के निष्पादक की नियुक्ति और वसीयत के वैध निष्पादन को निर्णायक रूप से स्थापित करता है। इस प्रकार, यह केवल वसीयत की वास्तविकता और निष्पादक के कानूनी चरित्र को ही स्थापित करता है। वसीयत न्यायालय स्वामित्व या संपत्ति के अस्तित्व से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय नहीं करता है।



24. इसके अतिरिक्त भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 268 और 295 पर भी ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार हैं:



धारा 268: वसीयत और प्रशासन से संबंधित जिला न्यायाधीश न्यायालय की कार्यवाही:



प्रोबेट और प्रशासन पत्र प्रदान करने के संबंध में जिला न्यायाधीश न्यायालय की कार्यवाही, जब तक कि इसके बाद अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, मामले की परिस्थितियों के अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा विनियमित की जाएगी।

धारा 295: विवादित मामलों में प्रक्रिया: जिला न्यायाधीश के समक्ष किसी भी मामले में, जिसमें विवाद हो, कार्यवाही यथासंभव सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अनुसार एक नियमित मुकदमे के रूप में होगी, जिसमें वसीयतनामा या प्रशासन पत्र के लिए याचिकाकर्ता, जैसा भी मामला हो, वादी होगा और अनुदान का विरोध करने के लिए उपस्थित व्यक्ति प्रतिवादी होगा।



उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वसीयतनामा संबंधी कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विनियमित होगी।



25. वसीयतकर्ता की वसीयत बनाने की क्षमता और इस तथ्य पर विवाद उठने पर कि क्या वसीयत बनाते समय, विधिवत रूप से निष्पादित और/या सत्यापित वसीयतकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ और वसीयत करने की स्थिति में था, वसीयतनामा या प्रशासन पत्र प्रदान करने की कार्यवाही मुकदमे का रूप ले लेती है। एक बार कार्यवाही विवादित हो जाने पर, धारा 295 यह प्रावधान करती है कि इसे यथासंभव एक नियमित मुकदमे का रूप दिया जाएगा। अतः "सतर्कतः" शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसी कार्यवाही को यथासंभव सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित मुकदमे के रूप में माना जाना चाहिए।



26. इस मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है। वास्तव में, पक्षों ने इसी के अनुरूप कार्य किया है। न्यायालय ने पक्षों द्वारा अपनी-अपनी वसीयतों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों और उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद उक्त प्रावधानों के आधार पर आदेश पारित किया है। चूंकि प्रतिवादी द्वारा वर्तमान कार्यवाही में दायर किए गए प्रतिदावे की वैधता के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।



27. अतः, वेनिडास नेमचंद बनाम बाई चंपाबाई बॉम्बे लॉ फर्म, खंड XXXI, 1928, पृष्ठ 1014 पर आधारित यह दलील कि उपरोक्त कानून परिवर्तन और परिस्थितियों को देखते हुए वसीयत का सत्यापन एक अलग याचिका द्वारा अनिवार्य है, स्वीकार्य नहीं है। इस न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय नियम 602 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 295 के संदर्भ में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी वसीयतों के आधार पर यह माना था कि वसीयतकर्ता की किसी अन्य वसीयत पर वसीयत के सत्यापन के लिए याचिका एक अलग याचिका द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह स्वीकार किया जाता है कि उस समय सिविल प्रक्रिया संहिता में उपरोक्त प्रतिदावे के संबंध में संदर्भित ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे। अतः, प्रतिदावे के मौजूदा प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिदावे के प्रतिवादियों ने पक्षों और न्यायालय द्वारा अपनाई गई उक्त प्रक्रिया पर कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई, बल्कि वास्तव में अपने पक्ष में वसीयत के समर्थन में और मूल प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई वसीयत के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करके उसमें भाग लिया। अतः, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत विस्तृत प्रक्रिया के गुण-दोषों में अधिक गहराई से विचार किए बिना, मेरा यह मत है कि पारित आदेश को इस आधार पर क्षेत्राधिकारहीन या विधिवत गलत नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादियों ने अलग याचिका द्वारा ऐसी वसीयत दाखिल करने या प्रस्तुत करने में विफल रहे।



28. अतः, वेनिडास (उपरोक्त) मामले में दिया गया निर्णय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिदावे के उपलब्ध प्रावधानों को देखते हुए लागू नहीं होता है। श्रीमती उषारानी रॉय बनाम श्रीमती हेमलता रॉय पत्नी हेमेंद्र कुमार (एमएएनयू/डब्ल्यूबी/0081/1945: एआईआर 1946 कलकत्ता 40) मामले में भी यही बात लागू होती है, जिसका हवाला प्रतिवादी के वकील ने अपने इस तर्क के समर्थन में दिया है कि आपत्तिकर्ता के लिए अपने द्वारा स्थापित वसीयत को प्रस्तुत करने हेतु एक अलग याचिका दायर करना अनिवार्य है। यह ध्यान देने योग्य है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने श्रीमती उषारानी (उपरोक्त) मामले में स्वयं यह टिप्पणी की थी कि कुछ अपवाद हो सकते हैं जहाँ इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है। ये दोनों निर्णय तत्कालीन सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर आधारित हैं, जहाँ प्रतिदावे के लिए कोई प्रावधान नहीं थे, जैसा कि अब सिविल प्रक्रिया संहिता में ऊपर संदर्भित है, अर्थात् आदेश 8, नियम 6ए से 6जी तक।



29. वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 268 और 282 के तहत निर्धारित समन की अनुपस्थिति या गैर-सेवा के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है, और चूंकि पक्षकारों को वसीयतनामा कार्यवाही की पूरी जानकारी थी और उन्होंने सभी बिंदुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः, दोनों पक्षकारों को पूर्ण अवसर देने के बाद प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत के आधार पर वसीयतनामा प्रदान करने का आदेश अन्यायपूर्ण या विधिवत गलत नहीं कहा जा सकता। गुण-दोष के आधार पर, न्यायालय ने प्रतिवादियों के पक्ष में वसीयत का समर्थन करने वाली सामग्री पाई, जिस पर वसीयतनामा के लिए विचार किया गया था। अतः, प्रदान किए गए वसीयतनामा को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि मूल वादी/अपीलकर्ता विधि-दोष और विधि दोनों ही आधार पर कोई उचित कारण या विशेष परिस्थितियाँ स्थापित करने में विफल रहा है, जिससे दिए गए निर्णय को पलटा जा सके, और डिक्री प्रतिवादियों के पक्ष में दी जाती है।


30. वसीयत की व्याख्या के अलावा, मुख्य मुद्दा यह है कि इन दो वसीयतों में से कौन सी वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 74 के तहत वास्तविक और वैध है। गोरंटला थतैया बनाम थोताकुरा वेंकट सुब्बैया और अन्य बनाम MANU/SC/0114/1968 : [1968]3SCR473 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विचार करते हुए कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों का आकलन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। वसीयत का लाभ उठाने वाले व्यक्ति पर वसीयत की प्रामाणिकता साबित करने और दूसरे पक्ष द्वारा लगाए गए संदिग्ध परिस्थितियों को स्पष्ट करने या दूर करने का भार है। वसीयत के निष्पादन के प्रमाण के संबंध में एक अन्य पहलू मधुकर डी. शेंडे बनाम ताराबाई अबा शेडगे एमएएनयू/एससी/0016/2002 : [2002]1एससीआर132 में घोषित किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम-1872 की धारा 68 के तहत परिकल्पित वसीयत के निष्पादन के समय डॉक्टर की उपस्थिति को निर्धारित करने वाला कोई कानून या साक्ष्य का नियम नहीं है।



31. रमाबाई पद्माकर पाटिल बनाम रुक्मिणीबाई विष्णु वेखंडे (MANU/SC/0583/2003 : AIR2003SC3109) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक वसीयत की प्रामाणिकता पर विचार करते हुए, जिसमें वसीयतकर्ता माता ने अपनी सारी संपत्ति अपनी विधवा पुत्री को दे दी थी, जिसने बहुत कम उम्र में अपने पति को खो दिया था, और इस प्रकार अन्य सभी पुत्रियों को इससे वंचित कर दिया था, यह माना कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वसीयत की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। केवल एक गवाह की गवाही, जिसमें कोई खामी न हो, वसीयत को साबित करने के लिए पर्याप्त है, और इसलिए, यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि वसीयतकर्ता किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिससे उसकी मानसिक क्षमता प्रभावित हो रही हो, और परिणामस्वरूप, ऐसी वसीयत को स्वीकार कर लिया गया।



32. वसीयत को कैसे सिद्ध किया जाए, इस पर एच. वेंकटचला अयंगर बनाम बी.एन. थिम्माजम्मा और अन्य बनाम एमएएनयू/एससी/0115/1958 : एआईआर 1959एससी443 में चर्चा की गई है। बुनियादी आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:



क. क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे?



बी. क्या वह वसीयत में किए गए प्रावधान की प्रकृति और प्रभाव को समझता था?



ग. क्या उसने वसीयत को पढ़ने, समझने और उसकी विषयवस्तु को जानने के बाद उस पर हस्ताक्षर किए?



घ. क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 और 63 की आवश्यकताओं और साक्ष्य की प्रकृति को पूरा किया गया है?



ई. क्या कथित संदिग्ध परिस्थितियों के मामलों में प्रस्तावक को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके ऐसे संदेह को दूर करना चाहिए और तदनुसार दायित्व का निर्वहन करना चाहिए?



33. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता/मूल आवेदक, जो मृतक का भतीजा था, ने अपने आवेदन के समर्थन में 1-9-1990 की वसीयत (प्रदर्श 24), (बाद की वसीयत), 6-12-1982 के व्यावसायिक पत्र, 1-9-1990 के मृत्यु प्रमाण पत्र और गट संख्या 7 के उद्धरण पर भरोसा किया है। उसने स्वयं और दो अन्य गवाहों, अर्थात् वसीयत के गवाह पोपट चंद्रभान कहार (AW-2) और लेखक गोपाल दत्तात्रेय कुलकर्णी (AW-3) की गवाही दी।



34. प्रतिवादी/मूल विरोधियों ने उक्त वसीयत का विरोध किया और उसे फर्जी और झूठा बताते हुए दिनांक 5-6-1979 की वसीयत (प्रदर्श 29) (पहली वसीयत) के अनुसार अपने पक्ष में वसीयतनामा स्वीकृत कराने हेतु प्रतिदावा दायर किया। उन्होंने स्वयं और गवाह निवृत्ति सबले (तीसरी गवाह) को गवाही के लिए पेश किया। यह वसीयत, जो 11 वर्ष पूर्व निष्पादित की गई थी, प्रतिवादी/विरोधी संख्या 1 से 3 के पक्ष में रही, जबकि मृतक 13 वर्षों से अधिक समय से उनके घर में रह रहा था। प्रतिवादी/विरोधी संख्या 1 मृतक का चचेरा भाई है, विरोधी संख्या 2 भाई है और विरोधी संख्या 3 भाई की पत्नी है।



35. अपीलकर्ता, जो मृतक का भतीजा है, के अनुसार, वसीयत 1-9-1990 को गवाह संख्या 2 श्री पोपट कहार और जयराम तानाजी सोमासे (जिनकी जांच नहीं की गई) की उपस्थिति में निष्पादित की गई थी और उसी दिन उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत भी हो गई थी। इसलिए, विपक्षी पक्ष ने उक्त वसीयत का विरोध केवल इस आधार पर किया है कि इसमें कुछ संदिग्ध परिस्थितियां थीं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मृतक की मृत्यु उसी दिन हो गई थी और वह वसीयत निष्पादित करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। उक्त वसीयत के उसी दिन पंजीकृत होने के तथ्यों के अलावा, अपीलकर्ता (प्रस्तावक) पर यह भार है कि वह ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करे। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि वह अस्वस्थ था लेकिन वसीयत निष्पादित करने में सक्षम था; और वसीयत की सामग्री से अवगत था; और उसने स्वेच्छा से आवेदक के पक्ष में वसीयत बनाई थी। आवेदक उक्त वसीयत का एकमात्र लाभार्थी है। वसीयत के निष्पादन और पंजीकरण में उन्होंने सर्वप्रमुख भूमिका निभाई होगी। मृतक की मृत्यु आवेदक के घर, भिंगारे गांव में हुई।



36. आवेदक के अनुसार, गोपाल नाम के लेखक और उप-पंजीयक को येओला से भिंगारे गाँव लाया गया और मृतक के कहे अनुसार वसीयत को गवाहों (2 गवाह) पोपट और जयराम की उपस्थिति में लिखा गया। अपीलकर्ता के अनुसार, उक्त वसीयत लिखी गई और उसी दिन उप-पंजीयक ने 1-9-1990 को मृतक के अंगूठे का निशान लिया। हालांकि, जैसा कि माननीय न्यायाधीश ने सही कहा है, गवाह संख्या 2 गोपाल ने अपने बयान में कहा कि वसीयत येओला में लिखी गई थी।



37. गोपाल के अनुसार, यह स्टांप पेपर ज़िपरू पुंजा ने उनसे खरीदा था। पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की सहायता से, जैसा कि बताया गया है, स्टांप पेपर जयराम बापू बार्डे के नाम पर दिनांक 27-9-1990 का है, जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 24 के अनुसार वसीयत की तिथि 1-9-1990 है। इसका पंजीकरण 1-9-1990 को येओला में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हुआ था। स्टांप पर अंकित तिथि यानी 27-9-1990 के संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है।



38. मृतक की मृत्यु शाम 6 बजे अस्थमा से हुई (प्रथम गवाह)। वह अस्थमा का रोगी था। आवेदक के अनुसार, वे सुबह 8 बजे भिंगरे गांव से येओला के लिए रवाना हुए। जैसा कि उल्लेख किया गया है, वसीयत के लेखक गोपाल पर झूठे दस्तावेज तैयार करने और गलत बयानी से वसीयत के निष्पादकों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए कई मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए, आवेदक के दावे को गोपाल कुलकर्णी, जो वसीयत के लेखक हैं, के अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर स्वीकार करना कठिन है।



39. इससे वसीयत के निष्पादन के संबंध में भी संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि आवेदक ने सकारात्मक रूप से कहा है कि वसीयत भिंगारे गांव में लिखी गई थी, जबकि गोपाल ने बयान दिया है कि यह येओला में लिखी गई थी। यह विरोधाभास अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि बानेगांव से गवाहों को कब बुलाया गया था और येओला से उप-पंजीयक और लेखक भिंगारे गांव कब पहुंचे थे।



40. ऐसा कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि मृतक कथित समय पर वसीयत को समझने और उस पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में था, विशेषकर वसीयत की विषयवस्तु को। कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि यह वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत थी। वसीयतकर्ता द्वारा पहले निष्पादित किसी वसीयत का भी उल्लेख नहीं है। यह भी कहीं उल्लेख नहीं है कि वसीयत मृतक को समझाई गई थी और उसने उसकी विषयवस्तु को समझा था।



41. गवाह संख्या 2 पोपट कहार के अनुसार, मृतक जिप्रू पुंजा ने अपनी मृत्यु से 8 दिन पहले कुछ काम करवाने को कहा था। नामदेव उनके साथ येओला से लेखक और स्टाम्प लाने गए थे। यद्यपि आवेदक ने भी समर्थन दिया, लेकिन इस संबंध में कोई तिथि या समय नहीं दिया गया है। यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आवेदक के गांव में वसीयत कब और किस तारीख को निष्पादित की गई थी, जैसा कि उसने बताया है। गोपाल ने भी कहीं यह नहीं कहा है कि मृतक वसीयत की सामग्री को समझ पाया था या उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी। यह स्वीकार किया जाता है कि मृतक अस्थमा से पीड़ित था और उसकी मृत्यु के दिन भी उसे अस्थमा था।



42. इस संदर्भ में, माननीय न्यायाधीश का यह निर्णय सही है कि गवाह पोपट (दूसरा गवाह) का साक्ष्य यद्यपि आवेदक के कथन की पुष्टि करता है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वसीयत को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और आवेदक और तीसरे गवाह गोपाल कुलकर्णी के विरोधाभासी साक्ष्यों को देखते हुए भी यह साक्ष्य संदेह पैदा करता है। मामले के ये सभी तथ्य और परिस्थितियाँ संदेह उत्पन्न करती हैं। आवेदक इन संदेहों और संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने में विफल रहा है।



43. वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक था। अन्य गवाहों, विशेष रूप से गवाहों ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि मृतक की मानसिक स्थिति अच्छी थी और उसने वसीयत की सामग्री को पढ़कर सुनाए जाने पर समझा था। यह साबित करना आवश्यक है कि संबंधित समय पर, मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसने अपनी इच्छा से दस्तावेज़ पर अंगूठे का निशान लगाते समय वसीयत की प्रकृति और प्रभाव को समझा था। वर्तमान मामले में, वसीयत के आसपास कई संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं और चूंकि अपीलकर्ता ठोस और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा संदेह को दूर करने में असमर्थ है, इसलिए केवल लेखक या गवाह को प्रस्तुत करके वसीयतकर्ता के अंगूठे के निशान की प्रामाणिकता साबित करना, संदिग्ध परिस्थितियों को खारिज किए बिना, वसीयत की वैधता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है (देखें 396) कल्यानसिंह बनाम श्रीमती छोटी MANU/SC/0258/1989 : AIR1990SC396। वर्तमान मामले में मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि बाद वाली वसीयत असली है।



44. मृतक ने 1979 की पहली वसीयत बनाते समय पिछली वसीयत का हवाला दिया था। इसलिए, उस समय मृतक वसीयत की सामग्री से पूरी तरह अवगत था और पूरी जानकारी के साथ उसने पिछली वसीयत को रद्द कर नई वसीयत बनाई थी। इसके विपरीत, बाद वाली वसीयत में पिछली वसीयत का कोई उल्लेख नहीं है। पहली वसीयत में अपीलकर्ता भतीजा लाभार्थी नहीं है। बाद वाली वसीयत में केवल अपीलकर्ता ही लाभार्थी है, न कि प्रतिवादी/विरोधी संख्या 1 से 3, जो 1979 की वसीयत के लाभार्थी हैं। बाद वाली वसीयत के लेखक पर आपराधिक मुकदमा चल रहा था। इसलिए, उसकी गवाही को अपीलकर्ता के मामले को स्वीकार करने के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता। उसकी गवाही अविश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं है। लेखक गोपाल कुलकर्णी के अनुसार, मृतक जिप्रू पुंजा ने उनसे स्टाम्प खरीदा था, लेकिन स्टाम्प पर जयराम बार्डे का नाम अंकित है। वसीयत के निष्पादन के स्थान को लेकर अनिश्चितता, चाहे वह येओला में हो या भिंगारे में, अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए भिंगारे गांव में वसीयत के निष्पादन पर गंभीर संदेह पैदा करती है। इससे अपीलकर्ता का दावा और गवाहों के वे साक्ष्य भी ध्वस्त हो जाते हैं कि वसीयत भिंगारे गांव में निष्पादित की गई थी।



45. सामान्यतः, पंजीकरण से प्राप्त प्रामाणिकता की धारणा को स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान मामले में, उपरोक्त तथ्यों, संदिग्ध परिस्थितियों और अपीलकर्ता द्वारा अपना दायित्व निभाने में विफल रहने के कारण, अपीलकर्ता के मामले को स्वीकार करना कठिन है।



46. ​​वर्तमान मामले में, केवल वसीयत के पंजीकृत होने से उसकी प्रामाणिकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वसीयत के पंजीकरण से संदेह उत्पन्न होने पर साक्ष्य का भार वसीयत प्रस्तुतकर्ता से चुनौतीकर्ता पर नहीं स्थानांतरित होता। वर्तमान मामले में, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि उप-पंजीयक ने मृतक को वसीयत की सामग्री समझाई थी। ऐसा भी कुछ नहीं है जिससे यह पता चले कि उप-पंजीयक ने मृतक को स्वस्थ और मानसिक स्थिति में पाया था, और न ही ऐसा कुछ है जिससे दस्तावेजों की स्वैच्छिक प्रकृति का पता चले (देखें रबींद्र नाथ मुखर्जी बनाम पंचानन बनर्जी MANU/SC/0322/1995 : AIR1995SC1684)।



47. मृतक ने दिनांक 5-6-1979 की पिछली वसीयत को रद्द करके 1979 की वसीयत निष्पादित की और उसे पंजीकृत भी कराया। तब से लेकर आज तक उक्त वसीयत निरस्त नहीं हुई है। दूसरी वसीयत यानी 1-9-1990 को ही मृतक ने पिछली वसीयत का उल्लेख किए बिना ही अंतिम सांस ली। अतः, जब पहली वसीयत निष्पादित की गई, तब तक वह 13 वर्ष से अधिक जीवित थे। चूंकि मृतक की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी भी मर चुकी थीं, इसलिए उन्होंने वसीयत प्रतिवादियों यानी चचेरे भाई और उसकी पत्नी के पक्ष में निष्पादित की। तीनों प्रतिवादी 1979 की वसीयत के लाभार्थी हैं। उक्त वसीयत में मृतक के भतीजे अपीलकर्ता का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिवादी जयराम ने स्वयं गवाही दी और पुष्टि की कि मृतक अपनी मृत्यु से पहले 13 वर्षों तक उनके साथ रह रहे थे। वह भिंगारे गांव में जमीन पर खेती करते थे। वसीयत निफाड़ में निष्पादित की गई थी। वसीयत श्री जोशी द्वारा लिखी गई थी और निवृत्ति घमाजी सबले द्वारा सत्यापित की गई थी। मृतक की मृत्यु भिंगारे गांव में हुई। मृतक का अंतिम संस्कार जयराम की उपस्थिति में किया गया। आवेदक नामदेव उस समय उपस्थित नहीं थे।



48. विपक्षी जयराम ने आगे बताया कि मृतक ने ताबाजी सदाशिव को खेती के लिए जमीन दी थी और मुकदमेबाजी के बाद ही उसे वापस लिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि मृतक ने अपनी मृत्यु से एक वर्ष पहले उक्त जमीन पर खेती करना बंद कर दिया था। मृतक भिंगारे गांव में रहता था। उन्होंने 1979 की वसीयत के निष्पादन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मुंशी श्री जोशी ने निफाड में नाना उना पवार, मृतक जिप्रू, निवृत्ति सबले, त्रंबक तुकाराम और रेशमाबाई की उपस्थिति में पहली वसीयत लिखी थी। उन्होंने जिरह में आगे बताया कि उन्होंने पहले अंगूठे का निशान लगाया, फिर निवृत्ति सबले ने हस्ताक्षर किए। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जिप्रू को गवाह के रूप में अंगूठे का निशान लगाने के लिए कहा था और अंगूठे का निशान प्राप्त किया था। कुल मिलाकर, इस गवाह ने वसीयत के निष्पादन से संबंधित कई विवरण और पृष्ठभूमि दी है, जो अब तक निर्विवाद और अप्रतिबंधित रही है। मृतक ने अपने जीवनकाल में भी 1979 की वसीयत के निष्पादन के संबंध में कभी कोई चुनौती नहीं उठाई थी।



49. प्रतिवादी संख्या 2 के एक अन्य गवाह विश्वनाथ ने प्रतिवादी के इस दावे का समर्थन किया कि मृतक जब भी भिंगारे गांव आता था, मंदिर में ठहरता था। मृतक खेड़े गांव में जयराम बापू के साथ रह रहा था। मृतक अपनी मृत्यु से 5-6 दिन पहले भिंगारे गांव आया था। अंतिम संस्कार के समय या उससे पहले नामदेव जांगलू माली वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि लेखक कुलकर्णी को भिंगारे लाया गया था और वसीयत पर हस्ताक्षर किए गए थे।



50. निवृत्ति सबले, जो विपक्षी पक्ष के तीसरे गवाह और 1979 की वसीयत के गवाह हैं, जयराम के साक्ष्य का समर्थन और पुष्टि करते हैं। वसीयत के निष्पादन से संबंधित घटनाओं के बारे में, वे बताते हैं कि उक्त विनायक जोशी, लेखक, अब जीवित नहीं हैं। इस गवाह ने आगे कहा है कि: "उक्त विनायक जोशी ने उस समय जिपरू के कहने पर वसीयत का मसौदा तैयार किया था। वसीयत लिखने के बाद, इसे मृतक जिपरू को पढ़कर सुनाया गया और फिर उन्होंने उस पर अपना अंगूठा अंकित किया। जयराम बापू ने भी अपना अंगूठा अंकित किया। इसके बाद मैंने भी अपना अंगूठा अंकित किया। मुझे दिखाई गई वसीयत के दस्तावेज़ पर मेरे हस्ताक्षर हैं। दूसरा गवाह मोतीराम दुशिंग, गांव रुई भी वहां मौजूद था। उसने भी मेरी उपस्थिति में उक्त वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए। लेखक विनायक जोशी ने भी वसीयत के विलेख पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद, हम निफाड के उप-पंजीयक कार्यालय गए। तब जिपरू पुंजा ने वसीयत को पंजीकृत कराया।"



51. यह साक्ष्य जिरह के दौरान भी अपरिवर्तित रहा। जिरह में उन्होंने कहा कि मृतक जिप्रू अपनी मृत्यु तक अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे। उन्होंने स्वयं बताया कि वे सभी उप-पंजीयक के कार्यालय गए थे।



52. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना ​​है कि विद्वान न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में पारित आदेश, जिसमें वसीयतनामा प्रदान किया गया है, सही है। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा वसीयतनामा प्रदान करने के दावे को अस्वीकार करना भी सही है।


53. आदेश में कोई विकृति नहीं है। निर्णय और आदेश कानून और अभिलेख के दायरे में है।


54. परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है।


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