नवमतदाता अग्रिम आवेदन से मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे - अरविन्द सिसोदिया nav matdata abhiyan
नवमतदाता अग्रिम आवेदन से मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे - अरविन्द सिसोदिया
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चुनाव आयोग का एक वोटर पोर्टल है जो नेशनल वोटर सेवा पोर्टल कहलाता है. इसका सॉर्टफार्म - nvsp है जिसकी वेबसाईट निम्न है.
इस पर पहुंच कर अध्ययन किया जा सकता है।
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भारत के नव मतदाता अर्थात जो बालक बालिका किशोरवय पूरी कर युवा होनें जा रहे हैं, वे भावी नागरिक नवमतदाता कहलाते हैं। मतदान का अधिकार 18 वर्ष की आयु से प्राप्त होता है। इस हेतु अभी 18 वर्ष का इंतजार करना पड़ता था.। किन्तु इस हेतु चुनाव आयोग नें सुविधा प्रदान कर 17 वर्ष पूर्ण होते ही अग्रिम आवेदन का अधिकार भावी पीढ़ी को दे दिया है।
अब उम्र 17 होते ही वोटर बनने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस आवेदन के आधार पर आवेदक जैसे ही 18 का होता है, वैसे ही नए मतदाताओं के घर डाक विभाग के माध्यम से उसकी वोटर आइकार्ड पहुंच जाएगा।
पूर्व में यह मात्र 1 जनवरी की तिथि के आधार पर एक बार होता था। अब इसमें बहुत सुविधा दी गईं है, वर्ष में अब चार बार इन पर निर्णय होगा। अब 1 जनवरी,1अप्रेल,1जुलाई और 1अक्टूबर की तिथियों पर नाम जोड़े जायेंगे।
1- अब नवयुवक 18 नहीं, बल्कि 17 वर्ष की उम्र होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023 पर इसकी घोषणा की है। मतदाता दिवस समारोह में बताया कि नए मतदाताओं के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू कर दिया गया है।
2- आयोग ने मतदाता बनने के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था शुरू की 17 साल की उम्र के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यानी आयोग ने मतदाता बनने के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था शुरू की है। नए मतदाताओं के घर डाक विभाग के माध्यम से वोटर आइकार्ड पहुंचाया जाएगा।
3- चुनाव आयोग की यह पहल नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए है। अब तक के नियमानुसार कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए तभी आवेदन कर सकता है, जब उसकी उम्र किसी भी वर्ष में एक जनवरी को 18 वर्ष पूरी होती थी।
4- देश के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि नई व्यवस्था में अब तक 1.7 लाख लोग आवेदन जमा कर चुके हैं। आयुक्त ने यह भी कहा कि नई मतदाता सूची के अनुसार देश में अब कुल मतदाताओं की संख्या 94 करोड़ 50 लाख हो गई है।
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