My Gov दीपावली एवं होली प्रोत्साहन और छुट्टी नियमावली
दीपावली एवं होली प्रोत्साहन और छुट्टी नियमावली
उद्देश्य:
इस नियमावली का उद्देश्य दीपावली और होली के अवसर पर देशवासियों को उत्सव मनाने का पर्याप्त समय, यातायात सुविधा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक जीवन को बढ़ावा मिले।
1. अवकाश प्रावधान
1. दीपावली एवं होली के अवसर पर देश के सभी नागरिकों को 10-10 दिन की अवकाश सुविधा दी जाएगी।
2. अवकाश की अवधि के दौरान कर्मचारी/नागरिक अपने स्थान से कहीं भी यात्रा करके त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
3. यह अवकाश निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों में समान रूप से लागू होगा।
2. यातायात एवं आवागमन सुविधा
1. दीपावली और होली के अवसर पर रेल और बस सेवा के आवागमन को बढ़ाया जाएगा।
2. विशेष ट्रेनों और बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि नागरिकों को उनके गंतव्य तक आसानी से पहुंचने में सुविधा हो।
3. यातायात और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।
3. महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता
1. 8 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को दीपावली और होली पर रूपये 2,000 या उससे अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
2. यह राशि सभी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के दी जाएगी।
3. सहायता सीधे उनके बैंक खाते या प्राधिकृत माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
4. युवाओं के लिए आर्थिक सहायता
1. 15 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के सभी युवाओं को दीपावली और होली पर रूपये 1,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
2. यह राशि भी समान रूप से, बिना किसी भेदभाव के दी जाएगी।
3. सहायता प्राप्ति के लिए पहचान पत्र और आयु प्रमाण आवश्यक होगा।
5. नियमों का पालन और निगरानी
1. संबंधित मंत्रालय/संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि अवकाश, यातायात सुविधा और आर्थिक सहायता सही समय पर और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाए।
2. नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
---
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें