Twitter ट्विटर को, हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा
Twitter को फटकार, हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश
ट्विटर पर आए दिन हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट देखने को मिल जाते हैं. ऐसे ही एक ट्वीट के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 29.10.2021 को ट्विटर (Twitter) को अपने मंच से हिंदू देवी से संबंधित कुछ आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कहा.
Oct 29, 2021,
1- दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई ट्विटर को फटकार
2-हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने का आदेश
3-30 नवंबर 2021 को होगी अगली सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने ट्विटर के वकील सिद्धार्थ लूथरा से पूछा, 'सामग्री हटाई जा रही हैं या नहीं ? आपको आम लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आप बड़े पैमाने पर जनता से जुड़ा व्यवसाय कर रहे हैं. उनकी भावनाओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए.... आपको इसे हटा देना चाहिए.' इस मामले पर जजों की पीठ ने कहा, 'आप इसे हटा दें. आपने राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा किया है.'
ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट अपने आदेश में इस चीज का उल्लेख कर सकती है और वे इस निर्देश का पालन करेंगे. कोर्ट ने इसी मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को तय की है.
कैसे शुरू हुआ ये मामला ?
याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने कहा कि उन्हें एक ट्विटर यूजर द्वारा मां काली के बारे में कुछ बेहद आपत्तिजनक सामग्री साझा किए जाने के बारे में पता चला जिसमें देवी को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार ने कहा कि उन्होंने ट्विटर के शिकायत अधिकारी को इस बारे में सूचित कर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की. इस्तेमाल की गई सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संहिता) नियमों, 2021 का गंभीर उल्लंघन है।
सिंह ने दावा किया कि ट्विटर ने इससे इनकार करते हुए कहा कि संबंधित खाते की यह सामग्री उस श्रेणी में नहीं है जिस पर कार्रवाई की जाए और इसलिए इसे नहीं हटाया जा सकता है.याचिका में ट्विटर को अपने प्लेटफार्म से इस आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और संबंधित अकाउंट को स्थाई (Permanent) रूप से बंद करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.
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